आगरा. ब्यूरो कमिश्नरेट आगरा में नाबालिग व हजारों युवा बिना लाइसेंस ही वाहन दौड़ा रहे हैं. बाइक कार जीप ट्रैक्टर पिकअप व तिपहिया को फर्राटे से दौड़ा कर हादसों को न्यौता दे रहे हैं. रोजाना बिना लाइसेंस के सैकड़ों वाहनों के चालान किए जा रहे हैं. चौकाने वाली बात है कि अधिकांश वाहन चालकों के पास लाइसेंस ही नहीं हैं. यह खुलासा हाल ही में पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान में हुआ है. अभियान के तहत पांच दिनों में एक करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया वहीं चौदह हजार से अधिक वाहन चालकों के चालान किए गए थे जिसमें 2327 नाबालिगों एवं 1334 युवाओं को बिना लाइसेंस बाइक व कार चलाते हुए पकड़ा गया. इनसे करीब 28 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है. जुर्माना राशि जिसके नाम से वाहन है उससे वसूली की गई है. पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि दोपहिया वाहन चालकों की हादसों के दौरान गुजरे वर्षों में जो जानें गई हैं उनमें लगभग अधिकतर वाहन चालकों के पास लाइसेंस नहीं थे.

अनट्रेंड वाहन चालकों से होते हादसे
बिना लाइसेंस वाले यह अनट्रेंड वाहन चालक आए दिन सड़क हादसों को दावत देते हैं। जून में पांच दिन तक
नो हेल्मेट, नो सीट बेल्ट को लेकर अभियान चलाया गया। सड़क हादसों में शहर के भीतर गत वर्ष में 522 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए। बढ़ते हादसों की पुलिस ने पड़ताल की। तो सामने आया कि ट्रैक्टर चालक, पिकअप चालक, बाइक चालकों के कारण ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। ज्यादा मौतों की वजहों में भी इनका नाम है। इसके बाद ही पुलिस ने बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू की।

यह है मोटर व्हीकल एक्ट
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 18 साल की उम्र पूरी करने वालों का ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। बिना गियर वाले वाहनों को चलाने के लिए 16 साल की उम्र तक लाइसेंस बनता है। बावजूद इसके 14 से 17 साल के अधिकतर किशोर बिना किसी लाइसेंस के सड़कों पर फर्राटा भरते हैं। दोपहिया चलाने वाली अधिकतर युवतियों के पास लाइसेंस नहीं है, जो कि ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन है।

लाइसेंस न होने के ये नुकसान
-बिना लाइसेंस से वाहन चलाना गैरकानूनी।
-पकड़े जाने पर दस हजार रुपए का जुर्माना।
-दुर्घटना क्लेम बनेगा वह गाड़ी मालिक को ही भुगतना पड़ेगा।
-इंश्योरेंस से भी नहीं मिलेगा लाभ।
- दुर्घटना होने पर छह महीने की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना।
-तीन साल में दोबारा एक्सीडेंट होने पर दो साल की सजा एवं दो हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

जिले में इतन व्हीकल हैं रजिस्टर्ड
-हैवी पैसेंजर्स व्हीकल
1782
-लाइट गुड््स व्हीकल
8387
मीडियम गुड्स व्हीकल
8387
-थ्री व्हीकल
13988
-हैवी गुड्स व्हीकल
5485
- 3,17,776 दोपहिया वाहन
- 580 ई-रिक्शा
- 11274 तिपहिया माल वालक
- 5234 मोटरकार
- 5154 मैक्स
- 3287 एम्बुलेंस
- 162 स्कूल बस
- 46295 ट्रैक्टर
- 1503 ट्रैक्टर-ट्रॉली
- 7668 डंफर-ट्रेलर
- 27569 छोटे मालवाहक


पांच दिन चला नो हेलमेट, नो सीट बेल्ट अभियान
-एक करोड़ रुपए से अधिक वसूला जुर्माना

-पांच दिन में किए गए वाहनों के चालान
14 हजार

-पांच दिन में नाबालिगों के किए गए चालान
2327 नाबालिग

-युवाओं को बिना लाइसेंस बाइक
1334 युवाओं

-बिना लाइसेंस के वसूला गया जुर्माना
28 लाख रुपए


बिना लाइसेंस नहीं चलाने देंगे वाहन
एसीपी सैय्यद अरीब अहमद ने बताया कि सड़क हादसे रोकने एवं आमजन के जीवन को बचाने के लिए पुलिस अब सख्ती बरतेंगी। बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानून कार्रवाई करेंगी। नो हेल्मेट-नो सीटबेल्ट अभियान के तहत पांच दिनों में नाबालिगों एवं युवाओं को बिना लाइसेंस बाइक व कार चलाते हुए पकड़ा, जिनसे करीब 28 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जुर्माना राशि जिसके नाम से वाहन है, उससे वसूल किया गया है।


वाहन चालकों को हादसे से बचाने के लिए सख्ती बरती जाएगी, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले लोगों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। पांच दिन चले नो हेल्मेट-नो सीट बेल्ट अभियान में जो नाबालिग और युवा बिना लाइसेंस के बाइक चलाते पकड़े गए। उन पर कार्रवाई की गई है।
सैययद अरबी अहमद, पुलिस अधीक्षक


बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर सजा
वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत भारद्धाज ने बताया कि बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अन्तर्गत रोक है और धारा 181 के अन्तर्गत दंडनीय है। जिसके अनुसार तीन महीने की सजा अथवा 5000 रुपए दंड, दोनों दिए जा सकते हैं। इन प्रावधानों के होते हुए भी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पीडि़तों द्वारा एक्सीडेन्ट क्लेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।


आरटीआई में खुलासा
देश में रजिस्टर्ड वाहनों के मुकाबले 47.84 फीसदी ही पर लाइसेंस
वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन बताया कि देश में रजिस्टर्ड वाहनों के मुकाबले 47.84 फीसदी ही ड्राइविंग लाइसेंस हैं। उनके द्वारा आरटीआई में यह जानकारी मांगी गई थी। इन ड्राइविंग लाइसेंसों की इस संख्या में वे लाइसेंस भी शामिल हैं। ऐसे समय समाप्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंसों की संख्या 2,67,04,779 है। इस प्रकार वैध ड्राइविंग लाइसेंसों की संख्या कुल 17,86,78,420 है। इस प्रकार कुल रजिस्टर्ड मोटर वाहनों की संख्या 37,34,24,626 के सापेक्ष में ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या 17,86,78,420 संख्या कुल 47.84 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि आधे से अधिक वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। उपलब्ध करायी गयी सूचना एक जुलाई के अनुसार सारथी डेशबोर्ड पोर्टल पर जो डिजिटाइज्ड अधिवक्ता जैन ने कहा कि रजिस्टर्ड मोटर वाहनों के सापेक्ष में आधे से अधिक वाहनों के लिये ड्राइविंग लाइसेंस न होना सड़क हादसों कर्को न्यौता देता है।

Posted By: Inextlive