Agra News पोर्टल में उलझा स्टार कैटेगरी के लिए होटल्स का रजिस्ट्रेशन
आगरा (ब्यूरो) सराय एक्ट में रजिस्टर्ड बजट क्लास होटलों की स्टार कैटेगरी पाने की राह में पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड होने की बाधा तो दूर हो गई, लेकिन वह पोर्टल में उलझकर रह गए हैं। बजट क्लास होटल संचालकों की मांग पर पर्यटन मंत्री ने वन स्टार में ब्रांज कैटेगरी में रजिस्टर्ड कराने की व्यवस्था कराई थी। पर्यटन निगम पोर्टल को अपडेट नहीं कर सका है, जिससे होटल संचालक परेशान हैं।
केंद्र सरकार के समान प्रदेश सरकार ने होटलों को स्टार कैटेगरी में वर्गीकृत करने को जनवरी में अधिसूचना जारी की थी। इसमें पर्यटन विभाग में पहले से रजिस्टर्ड व नए होटलों को रजिस्ट्रेशन कराने पर वर्गीकरण की सुविधा दी गई थी। सराय एक्ट, 1867 में पूर्व से रजिस्टर्ड होटलों के रजिस्ट्रेशन को कोई नियम नहीं था। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौहान ने अगस्त में पर्यटन मंत्री जयवीर ङ्क्षसह को पत्र भेजकर समस्या से अवगत कराया था। पर्यटन मंत्री ने सराय एक्ट में रजिस्टर्ड बजट क्लास होटलों के लिए सरलीकृत वर्गीकरण की व्यवस्था कराते हुए उनके लिए ब्रांज कैटेगरी बनवाई थी। यह वन स्टार कैटेगरी का ही भाग है। सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन, होटल के फोटो और वीडियो अपलोड करने पर उन्हें पर्यटन विभाग द्वारा 10 दिन में रजिस्टर्ड कर वर्गीकृत करना था। पर्यटन मंत्री के आदेश के बाद भी पर्यटन निगम पोर्टल को अपडेट नहीं कर सका है, जिससे होटल संचालक परेशान हैं। क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी दीप्ति वत्स ने बताया कि होटल संचालकों की समस्या दूर कराने को पर्यटन निगम को पोर्टल अपडेट करने को पत्र भेजा गया है। पोर्टल अपडेट होते ही बजट क्लास होटलों का स्टार कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।