आगरा. ब्यूरो भारत में हर एक मिनट में सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत होती है.अगर घंटे के हिसाब से आंकड़ों का आंकलन किया जाए तो हर घंटे 53 सड़क हादसे देश में होते हैं. यही नहीं सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में 40 फीसदी से अधिक दो पहिया वाहन चालक हैं. इन्ही 40 प्रतिशत में अधिकतर वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाते समय हादसों का शिकार हुए हैं. देश में कुल सड़क हादसों का शिकार होने वाले 67 फीसदी लोग 18 से 45 वर्ग के हैं यानी युवा हैं. आगरा सड़क हादसों के मामले में प्रदेश में तीसरे स्थान पर है. यहां हर माह लगभग 500 लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है. इन आंकड़ों के वावजूद भी शहर के युवा दो पहिया वाहन चलाते समय लापरवाही कर रहे हैं. शहर में ट्रैफिक पुलिस के 6 दिन के अभियान में लगभग 12 हजार दोपहिया वाहनों के चालान किए गए इनमें से 90 फीसदी हेलमेट नहीं पहने थे. बड़ा सवाल ये है कि युवा चालान कटाने को तो तैयार हैंलेकिन हेलमेट पहनने को नहीं--

क्या कहते हैं आकंड़े

देश भर में सड़क हादसों की संख्या बढ़ गई है। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 2024 में ही सड़क हादसों में 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक़ इस साल कुल 461491 सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 168491 लोगों की मौत हुई जबकि 443366 लोग इन हादसों में घायल हुए। इसी रिपोर्ट के मुताबिक बाइक पर सड़क हादसों में करीब 50 हज़ार से अधिक लोगों ने जान गंवाई है। बाइक चलाते समय हादसों में लगभग 35692 लोग वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले लगभग 15 हजार लोगों में बिना हेलमेट के जान गंवाई है।

दो पहिया वाहन तोड़ते हैं सबसे अधिक ट्रैफिक रूल्स

6 दिन में 8000 दोपहिया वाहन चालकों के चालान पिछले दिनों शहर में अभियान के दौरान किए गए। आगरा ट्रैफिक पुलिस ने किए ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने वाले लोगों के लिए 11 जून से एक विशेष अभियान चला कर चेकिंग की गई थी। इस दौरान 6 दिन में ही करीब 12000 चालान किए गए। इनमें सबसे अधिक चालान दो पहिया वाहन चालकों के हुए। 6 दिन में ही करीब 8 हजार दोपहिया वाहन चालकों के चालान किए गए थे जो सबसे अधिक हैं। इस दौरान लगभग 1.33 करोड़ का चालान शुल्क भी इन वाहनों से वसूला गया। कमोवेश यही हाल शहर में दो पहिया वाहन चालकों का है जो सबसे अधिक ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं।

क्या कहता है नियम

हेलमेट रेगुलेशन एंड लॉ इन इंडिया के अनुसार दोपहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस नियम के सेक्शन 129 के अनुसार अगर आप दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आप पर 5000 रुपए का जुर्माना और तीन साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर टू-व्हीलर पर 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा भी बैठता है, तो उसके लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। साथ ही ड्राइवर के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है।

ट्रैफिक नियमों को ब्रेक करने वाले लोगों पर अभियान जारी रहेगा। इसके अलावा नियमित चालान भी बढ़ाए जाएंगे। बीच बीच में अवेयरनेस अभियान भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया जाएगा।
सैयद अरीब अहमद एसीपी ट्रैफिक

देश भर में हादसों की संख्या चौंका रही है। लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए खासकर दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट का उपयोग करना चाहिए।
सुनील क्षेत्रपाल ट्रैफिक सपोर्ट सिस्टम

शहर के लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। मैं खुद कई बार अवेयरनेस अभियान में शामिल हुई हूं। लोगों को खासकर दोपहिया चालकों को रूल्स फोलो करने चाहिए।
सुमन सुराना समाज सेवी

दोपहिया वाहन चालकों को रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए। हेलमेट लगाने से हादसों से बचा जा सकता है। तो हेलमेट लगाने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए।
कृष्णकांत पचौरी


-12000 लोगों के चालान हुए 6 दिन में
-3.47 लाख लोगों में ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए अप्रैल माह में
-1323 कैमरे लगाए गए हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत
-1265 कैमरे एक्टिव हैं वर्तमान में

Posted By: Inextlive