आगरा. ब्यूरो प्रदेश सरकार ने जिले में पिछले 5 वर्षो के 12 लाख चालान माफ कर दिए हैं. सरकार के इस फैसले से वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है. इस फैसले से लंबित चालान को ई-पोर्टल से हटा दिया जाएगा. इसके साथ ही जो मामले कोर्ट में विचाराधीन है. उनको बंद कर दिया जाएगा. इस बारे में ट्रैफिक पुलिस को प्रदेश की राज्यपाल की ओर से पत्र भेजा गया है. वर्ष 2017 से 2021 के चालान को निरस्त किया जाएगा. इस बारे में प्रोसेस पूरा करने का कार्य किया जा रहा है.

सभी तरह के चालान रहेंगे शामिल
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा इस संबंध में अपर पुलिस आयुक्त टै्रफिक अरुण चंद को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2017 से लेकर 2021 तक के सभी तरह के चालानों को निरस्त करने की कार्रवाई कराई जाए। इस बारे में अपर आयुक्त ट्रैफिक ने बताया कि इस संबंध में आदेश की प्रति पहले कोर्ट भेजी जाएगी, वहां से आदेश आने के बाद ही चालानों को निरस्त करने का कार्य किया जाएगा। जिसमें करीब 12 लाख चालान हैं।

ई-पोर्टल से हटा दिए जाएंगे चालान
परिवहन कार्यालयों के भेजे गए निर्देश के अनुसार, न्यायालयों में पेंडिंग चालानों की लिस्ट प्राप्त कर परिवहन विभाग के ई-पोर्टल से इन्हें हटा देगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि पांच साल के यानि एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के कटे चालान को ई-पोर्टल से रिजेक्ट किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।


ये हैं दिशा निर्देश
-1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के वाहन चालान किए मॉफ
-सभी तरह के लाखों वाहन चालकों को मिली राहत
-जिन लोगों का मामला न्यायालय में है, वे केस भी होंगे बंद

भविष्य में कर सकें ट्रैफिक रूल्स का पालन
आर्थिक तंगी से जूझ रहे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। कमर्शियल वाहन चालक इससे जूझ रहे थे। एक एक वाहन पर लाखों रुपए का चालान हो चुका है, सरकार द्वारा इस संबंध में राहत देने का उद्देश्य माना जा रहा है कि ई-चालान के चलते वाहन चालकों को चालान होने की जानाकरी नहीं होती थी, मोबाइल पर मैसेज आने के बाद ही पता चलता था कि चालान किया गया। इसकी संख्या लाखों रुपए में हो जाती थी, ऐसे में वाहन चालकों को को आगाह किया गया है कि वे भविष्य में ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। जिससे चालान से बचा जा सके।

राज्यपाल की ओर से एक पत्र भेजा गया है, जिसमें करीब 12 लाख चालानों को माफ किया जाएगा। इससे पहले कोर्ट के प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। इसके बाद ही चालान को ई-पोर्टल से हटाया जाएगा।
अरुन कुमार, अपर आयुक्त ट्रैफिक पुलिस


घर बैठे भर सकते हैं ऑनलाइन चालान
इस समय के बाद वाहन चालकों को परेशान होने की जरुरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। यूपी पूलिस की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं।
इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए, खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं। हालांकि वाहन का चालान कटने पर मोबाइल पर मैसेज आता है।

Posted By: Inextlive