Budget 2024 Income Tax: न्यू टैक्स स्लैब में सैलरीड क्लास को राहत, यहां खुद से कैलकुलेट करें अपना इनकम टैक्स
नई दिल्ली (एएनआई)। Budget 2024 Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिफार्म यानी कि इनकम टैक्स सुधारों के एक महत्वपूर्ण सेट की घोषणा की है। इसका मकसद टैक्स ला को सरल बनाना, अनुपालन को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने आसान कारपोरेट टैक्स व्यवस्था को मजबूती से अपनाने पर प्रकाश डाला, जो अब 2022-23 में कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू का 58 परसेंटेज है। सरकार इनकम टैक्स एक्ट की कंप्रिहेंसिव रिव्यू पर मजबूती से काम कर रही है, जो अगले छह महीनों में पूरी हो जाएगा। वित्त मंत्री ने पर्सनल इनकम टैक्स के लिए टैक्स स्लैब बढ़ा कर टैक्स पेयर्स को कुछ राहत दी है।
हालांकि अब 3-7 लाख रुपये की इनकम पर 5 परसेंटेज की दर से टैक्स लगेगा, पहले 3-6 लाख रुपये की इनकम पर 5 परसेंटेज टैक्स लगता था।7-10 लाख रुपये की इनकम पर अब 10 परसेंटेज टैक्स लगेगा, पहले 6-9 लाख रुपये की इनकम पर 10 परसेंटेज टैक्स लगता था।
10-12 लाख रुपये की इनकम पर अब 15 परसेंटेज टैक्स लगेगा, पहले 9-12 लाख रुपये की इनकम पर 15 परसेंटेज टैक्स लगता था।12-15 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स 20 परसेंटेज ही रहेगा और 15 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर भी 30 परसेंटेज ही रहेगा।
वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन पर भी राहत दी है, जिसे वर्तमान में 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत फैमिली पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। न्यू टैक्स स्लैब में अब पिछले साल की तरह 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। Dainik Jagran-inext Income Tax Calculator Enter your income (in ₹):document.getElementById('taxForm').addEventListener('submit', function(event) { event.preventDefault(); let income = parseFloat(document.getElementById('income').value); let tax = calculateTax(income); document.getElementById('result').innerHTML = `Your total tax is ₹${tax.toFixed(2)}`; }); function calculateTax(income) { let taxableIncome = income - 75000; let tax = 0; if (taxableIncome