शाइस्ता परवीन व गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस, जानें लुकआउट नोटिस क्या है और इसे क्यों करते हैं जारी
प्रयागराज (एएनआई)। Lookout Notice : उमेश पाल हत्याकांड में फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने कहा कि प्रयागराज पुलिस ने मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके करीबी गुड्डू मुस्लिम और साबिर के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस शाइस्ता परवीन के नाम पर 50 हजार रुपये का इनाम पहले ही घोषित कर चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस शाइस्ता परवीन और अन्य दो का पता नहीं लगा पा रही है। ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि वे देश से बाहर भाग सकते हैं, जिसके चलते लुक आउट नोटिस जारी किया है। जानें लुक आउट नोटिस
लुक आउट सर्कुलर एक सर्कुलर लेटर है, जिसका इस्तेमाल इमिग्रेशन आफिसर्स किसी आरोपी को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए करते हैं। इतना ही नहीं इस सर्कुलर का भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लुक आउट नोटिस का यूज इंटरनेशनल बाॅर्डर जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सीपोर्ट आदि पर इमिग्रेशन इन्वेस्टीगेशन में किया जा सकता है। लुक आउट नोटिस जारी करने वाली एजेंसी से अनुरोध मिलने पर इमिग्रेशन आफिसर्स आरोपी को हिरासत में भी ले सकते हैं। स्पेशल गाइडलाइन जारी
गृह मंत्रलाय ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए स्पेशल गाइडलाइन जारी की है। लुक आउट नोटिस गृह मंत्रालय द्वारा तैयार फार्मेट में ही जारी किया जा सकता है। लुक आउट नोटिस इंडियन गर्वमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी, स्टेट लेवल पर जॉइंट सेक्रेटरी और जिला स्तर पर पुलिस सुपरिटेंडेंट से नीचे के आफिसर के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। पूरी पहचान फिक्स फॉर्मेट में जिस व्यक्ति के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हुआ है उसकी पूरी पहचान फिक्स फॉर्मेट में देना जरूरी है। आरोपी के नाम के अलावा करीब 3 अन्य पहचान चिन्ह भी बताने होंगे। लुक आउट नोटिस जारी होने की तारीख से वन इयर वैलिड होता है। हालांकि यदि नोटिस जारी करने वाली एजेंसी इसे फिर से बढ़ाना चाहती है तो उसे वन इयर टाइम ड्यूरेशन पूरा होने से पहले ही बढ़ाना होगा।