उबर रेप केस में दोषी ड्राइवर की सजा का एलान टला
पुलिस बल की कमी का दिया हवाला
क्या था मामला
घटनाक्रम पिछले साल 6 दिसंबर का है। उबर कैब कंपनी की गाड़ी में गाड़ी के ही ड्राइवर ने एक युवती से बलात्कार किया। ये वारदात उस वक्त हुई जब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती ने एप्लीकेशन सर्विस के जरिए कैब हायर की। वारदात के कुछ समय बाद ही पुलिस ने आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात ने कैब कंपनियों के काम करने के तरीके और उनके ड्राइवर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। हालत यहां तक पहुंचे कि उबर को दिल्ली में कुछ समय तक अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ीं। बुधवार को अदालत ने इस मामले में सुनवाई की और आरोपी कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव को दोषी पाया। आज इस मामले अदालत अपना फैसला सुनायेगी। इस केस में यादव को अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है।
बुधवार को हुई सुनवाई
इस मामले की सुनवाई सोमवार को ही होनी थी, लेकिन आरोपी शिवकुमार के वकील की ओर से अदालत में अपील की गई थी कि वह सीढ़ियों से गिर गए हैं। इसलिए उन्हें कुछ दिनों का समय दिया जाए। कोर्ट ने इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया था। इससे पहले उबर कैब दुष्कर्म मामले में तीस हजारी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपी चालक शिवकुमार यादव का बयान रिकार्ड किया गया। शिवकुमार ने इस दौरान खुद पर लगे सभी आरोपों को झूठा बताते हुए युवती से दुष्कर्म करने की बात से इन्कार किया। उसने युवती को डराने की बात से भी इन्कार किया है। शिवकुमार ने अदालत में कहा कि उसे मामले में फंसाया जा रहा है। उसने युवती के साथ दुष्कर्म नहीं किया है।
इस तरह से चला मामला
इस बलात्कार के मामले में अभियोजन पक्ष अब तक 28 गवाहों से पूछताछ कर चुका है। मामले के अनुसार, 5 दिसंबर 2014 को सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र में उबर कंपनी की कैब में चालक शिवकुमार यादव ने युवती से दुष्कर्म किया था। दिल्ली व उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे मथुरा से 7 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।
आरोप-पत्र में कहा गया है कि चालक ने युवती के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश भी की थी। उसने युवती के पेट में सरिया घुसाने की भी धमकी दी थी।