दो शादी करने वालों की नहीं होगी इस विभाग में एंट्री, यहां पढ़ें गृह विभाग ने बदली नियमावली
सिपाही या हेड कांस्टेबल भी नहीं बन सकेंगे
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LUCKNOW : सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के बाद अब दो या ज्यादा शादियां करने वाले लोग पुलिस महकमे में सिपाही या हेड कांस्टेबल भी नहीं बन सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने इस बाबत उप्र पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2015 के नियम 12 में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। ध्यान रहे कि विगत 22 मई को कैबिनेट ने तय किया था कि दो या इससे ज्यादा शादी करने वाले लोगों की सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती नहीं की जाएगी। हालांकि यह नियम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधीन आने वाले लोगों (मुस्लिम) पर लागू नहीं होगा।
स्मार्ट फोन से कुपोषण के खिलाफ जंग
कैबिनेट ने सूबे में कुपोषण के दंश को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। इसका अहम उद्देश्य सभी पोषण कार्यक्रमों को लाभार्थियों तक पहुंचाना है। इसके लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्ट फोन मुहैया कराए जाएगा और रजिस्टर प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। अब स्मार्ट फोन के जरिए ही उन्हें अपने कामकाज का ब्योरा विभाग को देना होगा। इसके अलावा तमाम अन्य विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग की योजनाओं का कंवर्जेंस सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं सामूहिक सहभागिता के तहत महीने में एक बार गोदभराई और अन्नप्रासन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
परीक्षण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था बदली
कैबिनेट ने योजनाओं एवं परियोजनाओं के पुनरीक्षित व्यय के मूल्यांकन और उनके औचित्य के परीक्षण की व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है। अब पांच करोड़ तक के प्रस्तावों का निरीक्षण वित्त समिति के बजाय प्रशासकीय विभाग द्वारा, 25 करोड़ तक मुख्य अभियंता के नियंत्रण वाले प्रशासकीय विभाग द्वारा तथा 25 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव का परीक्षण प्रमुख सचिव वित्त के द्वारा किया जाएगा। इससे परीक्षण में देरी से कार्य में विलंब नहीं होगा और समय तथा जनशक्ति की बचत होगी।
वाराणसी में बनेगी आरपीएफ वाहिनी
कैबिनेट ने वाराणसी में रैपिड एक्शन फोर्स की नई वाहिनी स्थापित करने के लिए सदर तहसील स्थित ग्राम भंदहा कला में नागरिक उड्डयन विभाग की भूमि को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि वाहिनी के लिए करीब 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसमें 16.814 एकड़ भूमि नागरिक उड्डयन विभाग और 0.340 एकड़ ग्राम सभा की भूमि मुफ्त ट्रांसफर की जानी है जबकि शेष 2.854 एकड़ भूमि के लिए गृह विभाग 29.55 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।
अन्य कैबिनेट फैसले
- कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी के अनुरोध पर बाराबंकी स्थित 10वीं वाहिनी पीएसी 1.024 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 28 सी के पुनरुद्धार और उच्चीकरण के लिए नि:शुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।
- कैबिनेट ने इलाहाबाद और झांसी में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के निर्माण से संबंधित पुनरीक्षित लागत को मंजूरी प्रदान कर दी है। वहां उच्च प्रविष्टियों के लिए करीब ढाई-ढाई करोड़ रुपये मंजूर किए गये हैं।
- कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर-सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग का फोर लेन में उच्चीकरण के बाद वहां टोल टैक्स वसूलने की अनुमति प्रदान कर दी है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि करीब 53 किमी लंबी इस सड़क का निर्माण पीपीपी मॉडल पर मेसर्स देवबंद हाईवे प्राइवेट लिमिटेड ने किया है।