काला ह‍िरण श‍िकार मामले में जोधपुर अदालत ने आज अभ‍िनेता सलमान खान को दोषी करार कर द‍िया है। सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई। वहीं अदालत ने सैफ अली खान नीलम तब्बू और सोनाली बेंद्रे को इस मामले में बरी कर द‍िया है। फैसले के वक्‍त सलमान खान ने काली शर्ट पहनी थी और उनके चेहरे पर उदासी साफ द‍िख रही थी।


तीन मामलों में बरी एक में दोषीकाला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर अदालत में सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं। वहीं इस मामले में दूसरे आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम कोठारी आदि को बरी कर दिया है। सलमान खान तीन मामलों में बरी हो गए लेकिन एक में दोषी करार हुए। वहीं इस मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई।(सुनवाई के लिए जाते सलमान खान)सलमान खान आदतन अपराधी


सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने इस पर विरोध जताया। उनका कहना है कि अभिनेता सलमान खान आदतन अपराधी बताया है। इसलिए उन्हें तीन साल से ज्यादा की सजा मिले। यह कोई पहला अपराध नहीं है। इसके पहले भी वह कई अपराध कर चुके हैं। फिलहाल सजा पर बहस पूरी करने के बाद जज अपने चेंबर में चले गए और लंच ब्रेक के बाद उन्होंने सजा पर फैसला सुनाया।(कल सलमान कड़ी सुरक्षा में जोधपुर पहुंचे)जानें क्या था है पूरा मामला

अभिनेता सलमान खान और उनके साथ कलाकार 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ है' की शूटिंग जोधपुर में कर रहे थे। इस दौरान 1-2 अक्टूबर की रात को जोधपुर के कनकनी गांव के पास उन पर काला हिरण शिकार का आरोप लगा था। इसमें कहा गया था कि सलमान खान जिप्सी चला रहे थे जिसमें उनके साथ आरोपी कलाकार भी मौजूद थे। इस दौरान काले हिरणों के झुंड पर गोलियां चलाई गई थीं।(सलमान के साथ इनके परिजन भी जोधपुर गए)वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51इसमें दो हिरण मारे गए थे। सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी का कहना था कि पब्लिक के मुताबिक इनका पीछा भी किया गया था लेकिन ये लोग गाड़ी में होने की वजह से भागने में सफल रहे। इस मामले में सलमान खान पर वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 लगा। इसके अलावा बाकी दूसरे साथी कलाकारों पर वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज हुआ।

काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान दोषी करार, जानें क्या हुआ था जोधपुर के कनकनी गांव में 1 अक्टूबर की रात

Posted By: Shweta Mishra