इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की की डेडलाइन सरकार ने नहीं बढ़ाई है। जुर्माना और अन्य परेशानियों से बचने के लिए तुरंत आईटीआर भरें।


कानपुर। यदि आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो बिना समय गंवाए तुरंत आईटीआर फाइल कर दें। वजह यह है कि सरकार ने रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं।नहीं भरा तो देना होगा जुर्मानायदि आप टाइम पर यानी आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे आपको इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, 5000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स की धारा 234 ए के तहत देरी से टैक्स भरने पर आपको देय टैक्स पर ब्याज भी देना होगा।31 दिसंबर के बाद दोगुना दंड
आयकर नियमों के मुताबिक यदि आप रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आप पर सिर्फ 5000 रुपये जुर्माना लगेगा लेकिन यदि आप इस डेट के बाद रिटर्न दाखिल करते हैं तो जुर्माने की राशि दोगुना हो जाएगी।

Posted By: Satyendra Kumar Singh