सुप्रीम कोर्ट ने लोया केस को लेकर लगाई रोक, अब हाईकोर्ट में नही होगी सुनवाई
2 फरवरी से होगी इसकी सुनवाईदेश के चर्चित जज लोया केस में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं। सु्प्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब जस्टिस लोया की मौत से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। उससे जुड़ी याचिकाएं भी अब हाईकोर्ट में नहीं लगाई जा सकेगी। सु्प्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए फरवरी के तीन हफ्ते तय किए हैं। इसकी शुरुआत 2 फरवरी से शुरू होगी। बता दें कि सीबीआई के दिवंगत जज बी एच. लोया की मौत पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं।
लोया सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में सीबीआई जज थे। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस देश के चर्चित एनकाउंटरों में से एक हैं। सोहराबुद्दीन शेख को लेकर खबरें थीं कि उसके संबंध पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है। ऐसे में गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को अगवा कर लिया था। नवंबर 2005 में गांधीनगर के करीब उसकी कथित फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी गई थी।
वहीं जज बीएच लोया 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में एक विवाह कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे थे। इस दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। बीते साल अचानक से उनकी बहन ने इस मामले में शक जाहिर करते हुए कहा कि वह भाई नेचुरल डेथ नहीं मान रही हैं। भाई की मौत को लेकर उन्होंने शक जताया था। ऐसे में इस मामले के तार भी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर से जोड़े जाने लगे थे। इसके बाद से जज बीएच लोया का मामला चर्चा में है।
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