सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका की खारिज, प्रचार करने के लिए मांगी थी राहत
नई दिल्ली (एएनआई)। अगामी उत्तरप्रदेश चुनाव के लिए सभी पार्टियाँ प्रचार-प्रसार में जुटी हैं। ऐसे में सपा नेता आजम खान ने यूपी चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका लगाई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने और मामले को तेजी से सुलझाने का अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी है।
राजनीति को अदालत में न लाएं
सपा नेता आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले तीन-चार महीनों से सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए बार-बार अनुरोध किया जा रहा है। इसके बावजूद जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा रहा था। उन्होंने अदालत से खान को अंतरिम राहत देने का आग्रह किया ताकि वह आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रचार कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलें पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीति को अदालत में न लाएं।
खान ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य ने इन शेष तीन जमानत आवेदनों में कार्यवाही में जानबूझकर देरी की है। ताकि उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान याचिकाकर्ता(आजम खान) को जेल में ही रखा जाए।
2020 से जेल में है आजमखान
आजम खान के खिलाफ कोर्ट में कई मामलें दर्ज है। जिसके कारण वह फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है । याचिका टलने के बाद अब आजम जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद आजम खान को रामपुर से चुनाव लड़ रहे है। आजम खान 10 फरवरी से 7 मार्च तक और अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो सकते है।