यूं तो इस साल के इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है लेकिन अगर आप साइट ना खुलने के झंझट से बचना चाहते है तो अभी ही अपना रिटर्न फाइल कर दें। ऐसा इसलिए क्‍योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ज्‍यादा लोड पड़ता है जिसके चलते साइट हैंग होती है और ठीक से काम नहीं करती है। गौरतलब है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्‍यादा है तो आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना होगा। आइए आपको बताते है कुछ स्‍टेप्‍स जिनको फॉलो करके आप आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे।



डाउनलोड करें फार्म
इनकम टैक्स भरने के लिए आपको करंट वित्तीय वर्ष का टैक्स रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी। डिटेल्स भरने के बाद दोबारा साइट पर लॉग इन करें और 'अपलोड एक्सएमएल' बटन पर क्लिक करें। इसको भरने का एक और तरीका है। वेबसाइट पर जाइए और वहां पर क्विक ई फाइल सेक्शन पर क्लिक करें और जिस साल का रिटर्न आपको भरना है उसे सेलेक्ट करें और अन्य मांगी गई जानकारियों को भी भरें और फिर फॉर्म सब्मिट कर दें।

एक और फीचर
इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने वालों के लिए इस साल से सरकार ने वेबसाइट पर 'AL' नाम का एक और कॉलम एड कर दिया है। इसमें आपको साल के अंत में अपनी एसेट और लायबिलिटी की पूरी वैल्यू बतानी होगी। ऐसा उन लोगों के लिए ही जरूरी है जिनकी आय 50 लाख रुपये से भी ज्यादा है।

डिजिटल सिग्नेचर का यूज
फॉर्म सबमिट करते समय अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया है तो एक एकनॉलिजमेंट नंबर जेनरेट होता है। अगर आपने फॉर्म बिना किसी डिजिटल सिग्नेचर के साथ सबमिट किया है तो एक आईटीआर-वी जेनरेट होता है और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। आईटीआर-वी एकनॉलिजमेंट होता है जो इस बात का प्रमाण होता है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन सबमिट हो गया है।

हो सकता है वेरीफिकेशन
बता दें कि आप अपने रिटर्न को र्द-वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाकर ई-वेरीफाई का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। नेट बैंकिंग या आधार से जुड़े वन टाइम पासवर्ड के जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकेंगी।

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Posted By: Ruchi D Sharma