Sri Lanka crisis: राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आखिरकार दिया इस्तीफा
कोलंबो (पीटीआई)। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है, संसद अध्यक्ष महिंदा यापा अबेवर्धने ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की। बता दें राजपक्षे देश छोड़कर सिंगापुर भाग गए हैं और वहां प्रवेश करने की अनुमति दिए जाने के तुरंत बाद 73 वर्षीय नेता ने स्पीकर को अपना इस्तीफा पत्र ईमेल किया। शुक्रवार की सुबह, अध्यक्ष अभयवर्धने ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने उन्हें ईमेल किए गए इस्तीफे पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद इस्तीफा दे दिया है।
मुझे राष्ट्रपति का त्याग पत्र मिला
उन्होंने कहा, "मुझे राष्ट्रपति राजपक्षे द्वारा भेजा गया त्याग पत्र मिला है। तदनुसार, राष्ट्रपति ने 14 जुलाई से इस्तीफा दे दिया है।" एक प्रेस बयान में, अध्यक्ष ने कहा कि प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे संसद द्वारा एक नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के समापन तक अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने जनता से सभी सांसदों को प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण की अनुमति देने का आग्रह किया जो सात दिनों के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए।
शनिवार को श्रीलंकाई संसद की बैठक
संसद अध्यक्ष ने कहा, "मैं सभी पार्टी नेताओं, सार्वजनिक अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों से सहयोग का आग्रह करता हूं। मैं जनता से एक शांतिपूर्ण वातावरण की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं, जिसमें सभी सांसद अपने विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे।" शनिवार को श्रीलंकाई संसद की बैठक होगी। शनिवार को, राजपक्षे ने 13 जुलाई को पद छोड़ने की घोषणा की थी, जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया था। हालांकि, वह अपने पद से इस्तीफा दिए बिना मालदीव भाग गए। वह मालदीव से गुरुवार को सिंगापुर गए थे।
सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि राजपक्षे को "निजी यात्रा पर सिंगापुर में प्रवेश की अनुमति दी गई है"। उन्होंने शरण नहीं मांगी है और न ही उन्हें कोई शरण दी गई है, प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा, सिंगापुर आमतौर पर शरण के लिए अनुरोध नहीं देता है। राजपक्षे 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले सेना की पृष्ठभूमि वाले पहले व्यक्ति थे। श्रीलंका के संविधान के तहत, यदि राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री दोनों इस्तीफा देते हैं, तो संसद का अध्यक्ष अधिकतम 30 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।