सलमान ब्लैक बक पोचिंग केस में डिसीजन रिजर्व और हिट एण्ड रन केस एडजर्न
सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान कहा कि अगर किसी पॉलिटीशियन को दो साल की सजा होती है तो उसकी पार्लियामेंट या असेंबली की मेंबरशिप खत्म हो जाती हैं. अगर सलमान को इस मामले में रिलीफ दिया गया तो वे लोग भी उनका एग्जांप्ल देकर कोर्ट आ सकते हैं और कह सकते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर से उनको प्राब्लम हो रही है, उनकी सजा भी सस्पेंड कर दी जाए. कोर्ट ने ये भी कहा कि सलमान को प्राब्लम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं, बल्कि ब्रिटेन के रूल्स रेग्युलेशंस से हो रही है. सलमान ने सजा की वजह ब्रिटेन में शूटिंग करने के लिए जाने का वीसा ना मिलने पर राजस्थान हाईकोर्ट से सजा सस्पेंड करने की अपील की थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने मान लिया था.
हाईकोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी है, जो जोधपुर की लोअर कोर्ट ने सलमान को दी है. 27 अगस्त को राजस्थान गवरमेंट की अपील पर हियरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के डिसीजन पर स्ट्रांग रियेक्शन दिया था. 27 सितंबर 1998 को जोधपुर में एक शूटिंग के दौरान सलमान पर ब्लैक बक हंटिंग के चार्ज लगे थे. इस मामले में सलमान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्र भी एक्यूज किए गए थे.