अमेजन के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फ्यूचर-रिलायंस सौदे के खिलाफ आया आदेश
नई दिल्ली (पीटीआई)। जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ के समक्ष एक बड़ा सवाल सामने था कि किसी विदेशी न्यायालय के आदेश को इंडियन आर्बिटरेशन एंड काॅन्सिलिएशन एक्ट के तहत लागू किया जा सकता है या नहीं। ऐसा तब जबकि इंडियन आर्बिटरेशन एंड काॅन्सिलिएशन एक्ट में इमर्जेंसी आर्बिटरर शब्द का जिक्र नहीं किया गया है।देश के कानून के तहत वैधयह आदेश जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ के समक्ष एक बड़ा सवाल सामने था कि किसी विदेशी न्यायालय के आदेश को इंडियन आर्बिटरेशन एंड काॅन्सिलिएशन एक्ट के सेक्शन 17 (1) के तहत है तथा इसे सेक्शन 17(2) के तहत लागू कराया जा सकता है। अमेजन डाॅट काॅम एनवी इनवेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी एंड एफआरएल का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में गया तथा इए अवाॅर्ड को वैध तथा देश के कानून के तहत लागू करने योग्य पाया गया।