सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोविड-19 के संक्रमण की वजह से अपनों को खोने वाले परिवारों को आर्थिक मदद के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथाॅरिटी एनडीएमए को एक फ्रेश गाइडलाइन तैयार करके न्यूनतम मानक तय करने को कहा है।


नई दिल्ली (पीटीआई)। जस्टिस अशोक भूषण तथा जस्टिस एमआर शाह की स्पेशल बेंच ने कहा कि आर्थिक मदद की न्यूनतम राशि तय करने के लिए केंद्र सरकार को कोर्ट निर्देश नहीं दे सकती। लेकिन सरकार ऐसे आश्रितों को आर्थिक मदद दे सकती है जिनके अपनों की कोविड-19 के संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। सरकार विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर उनकी सहायता के लिए मानक बनाकर न्यूनतम राशि तय कर सकती है।अंतिम संस्कार में लगे कर्मचारियों के इंश्योरेंस पर सरकार करे विचार
कोविड-19 के ऐसे पीड़ितों की मदद के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार तथा एनडीएमए को छह सप्ताह में एक फ्रेश गाइडलाइन बनाकर न्यूनतम राशि तय करने को कहा है। कोविड-19 संक्रमण की वजह से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी कोर्ट ने अथाॅरिटीज को जरूरी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वित्त आयोग के उस प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है जिसमें उसने अंतिम संस्कार में लगे कर्मचारियों के इंश्योरेंस स्कीम की बात है।

Posted By: Satyendra Kumar Singh