सलमान खान को हिट एण्‍ड रन केस में पांच साल की सजा मिलने के बाद आनन फानन में मुंबई हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर सवाल उठने लगे हैं और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है.

बुधवार 6 मई को मुंबई की एक सेशन कोर्ट में सलमान खान को उनके 13 साल पुराने हिट एण्ड रन में फैसला सुनाया गया. जिसमें उनको गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए पांच साल की जेल की सजा सुनायी गयी. इस सजा के तहत सलमान को सेशन कोर्ट से सीधे जेल जाना था क्योंकि तीन साल से अधिक की सजा मिलने सलमान को बेल हाईकोर्ट से मिलनी थी सेश्ान कोर्ट उन्हें जमानत नहीं दे सकता था. लेकिन सलमान के वकीलों ने फौरन हाईकोर्ट में गुहार लगाई और इस आधार पर कि उन्हें कोर्ट के स्टेटमेंट की कॉपी नहीं मिली है हाईकोर्ट से उनके लिए दो दिन की अंतरिम जमानत मांग ली और सलमान बेल पर अपने घर चले गए. अब कोर्ट में उनकी जमानत पर पुन सुनवायी होगी और फिर कोई फैसला लिया जाएगा.
इसी दो दिन की अंतरिम जमानत पर अब सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह सलमान को इतनी जल्दी जमानत कैंसे मिल गयी. इसके विरोध में एमएनएस लीडर एडवोकेट अखिलेश चौबे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सलमान की बेल को गलत ठहराने के लिए कहा है.  इस मामले जुड़ी हुई सीनियर एडवोकेट आभा सिंह ने भी कहा है कि इस फुर्ती से लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक हैं. हालाकी वे न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए कहती हैं कि जैसे ही हाईकोर्ट के पास फैसले की पूरी प्रति पहुंचेगी सलमान की अंतरिम बेल खारिज कर दी जाएगी.  
पहले का घटनाक्रम
इससे पहले कुछ ऐसा रहा कल का घटना क्रम सुबह करीब 11 बजे सलमान मुंबई की एक सत्र अदालत पहुंचे. 11 बजकर 6 मिनट पर उनको कोर्ट रूम के अंदर बुलाया गया. सत्र न्यायाधीश डीडब्ल्यू देशपांडे ने माना कि सलमान खान ने शराब पी थी और वही गाड़ी चला रहे थे. उन्होंने भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की कुल आठ धाराओं के तहत सलमान को दोषी ठहराया. इसके बाद सजा को लेकर बहस शुरू हुई. डेढ़ बजे के करीब जज ने उनको पांच साल की सजा सुना दी. सजा सुनते ही सलमान ने चुपचाप सिर झुका लिया और रो पड़े. उनके साथ दोनों बहनें अर्पिता एवं अलविरा और दोनों भाई सुहैल व अरबाज भी कोर्ट में मौजूद थे. माना जा रहा था कि सलमान को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं. ऐसी स्थिति में उनको मुंबई के आर्थर रोड जेल में रहना पड़ सकता था. उन्हें ले जाने के लिए जेल का वाहन भी तैयार था. पर सलमान के वकीलों की मुस्तैद टीम ने सुनियोजित रणनीति के तहत हरीश साल्वे के नेतृत्व में उनके वकीलों की टीम ने सत्र न्यायालय के निकट स्थित उच्च न्यायालय में दोपहर 3.15 बजे तक जमानत की अर्जी दाखिल कर दी. निचली अदालत से उन्हें फैसले की प्रमाणित प्रति नहीं मिल सकी थी. इस तकनीकी आधार पर हाई कोर्ट ने उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब आठ मई को होगी. 

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Posted By: Molly Seth