आर्म्स एक्ट केस में सलमान हुए बरी, आइए जानें मामले से जुड़ी 5 अहम बातें
1 . बता दें कि अगर सलमान खान आर्म्स एक्ट के तहत दोषी साबित हो गए होते इन्हें 1 से 3 साल तक की जेल हो सकती थी। उसके बाद इनकी सजा बढ़कर 7 साल की भी हो सकती थी।
2 . बता दें कि 22 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच सलमान के कहे अनुसार हथियार के गुम या चोरी होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। अगर हथियार किसी दूसरे के कब्जे में थे तो यह सलमान को ही साबित करना था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। प्रॉसिक्यूशन ने इस मामले में कुल 28 गवाहों के बयान करवाए थे।
पढ़ें इसे भी : देखिए कैसे वक्त के साथ बदल गया इन बॉलीवुड सितारों का लुक
3 . इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस 9 जनवरी को पूरी हो गई थी। उसके बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राज पुरोहित ने अपना फैसला 18 जनवरी के लिए रिजर्व कर लिया था। इसी के साथ 18 जनवरी को सलमान खान को कोर्ट में मौजूद होने का आदेश सुनाया गया था। इससे पहले बीते साल 10 मार्च को सलमान कोर्ट पहुंचे थे अपना बयान दर्ज कराने के लिए। उस समय उन्होंने कहा था कि वह इस पूरे मामले में निर्दोष हैं और ये पूरा मामला वन विभाग की ओर से तैयार किया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष के वकील बी एस भाटी ने इसके जवाब में कहा था कि ये पूरा मामला पुलिस की इन्वेस्टेगेशन और उसके बाद दिए गए सबूतों के आधार पर बुना गया है। हालांकि 25 फरवरी 2014 को ही इस मामले का फैसला सामने आने वाला था, लेकिन तभी ट्रायल से पहले निचली अदालत में अचानक अभियोजन पक्ष की ओर से आए एक आवेदन ने कोर्ट को असमंजस में डाल दिया। इस तरह से मामला सीधे-सीधे 2 साल के लिए एक बार फिर अटक गया।
4 . सलमान खान पर आरोप था कि उन्होंने 22 सितंबर 1998 को एक्सपायर हुए लाइसेंस की यूएस मेड 22 बोर की राइफल वाली रिवॉल्वर से 1 अक्टूबर को शिकार किया था। ये शिकार फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान किया गया था। सलमान खान पर आरोप था कि उन्होंने अक्टूबर में जोधपुर के पास भवाद गांव में 2 काले हिरणों, घोड़ा फार्म में 1 काले हिरण और कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया था।
पढ़ें इसे भी : शाहिद ने वायरल किया पत्नी मीरा के लिए अपना प्यार, तस्वीरें बना देंगी आपको भी दीवाना
5 . हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया। अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सलमान पर आरोप था कि उन्होंने हिरणों के शिकार में जिन पिस्टल और राइफल का इस्तेमाल किया, उनके लिए जारी लाइसेंस की तारीख खत्म हो चुकी थी। उनके खिलाफ केस को 1998 अक्टूबर में अंडर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इसी केस में जोधपुर की कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी किया गया है।
पढ़ें इसे भी : शाहिद ने फिर शेयर की शर्टलेस पिक्चर