पंजाब में 20 अप्रैल से शुरू हो जायेगी सैंड माइनिंग और स्टोन क्रशिंग, कुछ और क्षेत्रों में भी राहत
चंडीगढ़ (पीटीआई)। गृह विभाग के अनुसार पंजाब राज्य में सैंड माइनिंग और स्टोन क्रशिंग को सोमवार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के पार्ट के रूप में चालू करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही नए एकेडेमिक सेशन को ध्यान में रखते हुए, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंटस के लिए टैक्स्ट बुक्स सेल करने वाली दुकानों को भी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यहां खोलने करने की अनुमति दी गई है।
कुछ और भी व्यवसायों को हरी झंडीइसके साथ ही गर्मियों का मौसम शुरू होने के मद्देनजर, एयर-कंडीशनर, एयर-कूलर, पंखे की शॉप्स और उनकी मरम्मत की दुकानों के साथ साथ इनसे जुड़े समानों को बेचने वाली दुकानों को भी आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के दायरे में लाया गया है और उन्हें खुले रहने और संचालित करने की अनुमति दी गई है। केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि की अनुमति है, बशर्ते कि उद्योगों के संचालक दस से अधिक व्यक्तियों को काम पर ना लाने के नियम का पालन करें। इसके अलावा श्रमिकों के रहने या परिवहन के लिए सभी व्यवस्थाएं भी करनी होंगी।
ढाबों पर पैक्ड खानास्टेटमेंट में स्पष्ट किया गया है कि ढाबों को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे केवल पैक्ड फूड परोसेंगे। हालांकि, हॉट स्पॉट सिटीज और कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध लगा रहेगा। राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को स्थानीय जरूरतों और सोशल डिस्टेंसिंग के पैरामीटर के बेस पर ही उद्योगों और अन्य बताई गई गतिविधियों सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों के समय को रेग्युलाइज करने पर ध्यान देने के लिए कहा है। पंजाब सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य 3 मई तक पूर्ण कर्फ्यू का पालन करेगा और इस दौरान मूवमेंट के लिए कर्फ्यू पास कैरी करने का नियम जारी रहेगा।