प्रॉपर्टी खरीदने वाले की डिटेल आईटीआर में दें
इस वर्ष दाखिल होने वाले आईटीआर में हुए हैं कई बदलाव
prayagraj@inext.co.in PRAYAGRAJ: इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इलाहाबाद शाखा द्वारा व्यावसायिक विकास पर संगोष्ठी सिविल लाइंस स्थित एक होटल में आयोजित की गई. इसमें 2018-19 के आईटीआर में हुए बदलाव और कठिनाईयों पर चर्चा हुई. इस बार अलग है आईटीआर फार्मदिल्ली से आए सीए प्रमोद जैन ने आयकर रिटर्न में परिवर्तन और अचल संपत्ति के कराधान के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म पिछले साल के रिटर्न को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किए गए लोगों से अलग हैं. इसलिए रिटर्न दाखिल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. अध्यक्ष सीए गौरव अग्रवाल ने कहा कि आईटीआर की ऑनलाइन फाइलिंग अनिवार्य होगी. यदि आपने वित्त वर्ष 2018-19 में एक संपत्ति बेची है, तो आईटीआर-2 दाखिल करते समय, आपको खरीदार की पूरी जानकारी प्रदान करनी होगी.
यह जानकारी भी देनी होगी किराए के बकाए का संपत्तिवार विवरण आईटीआर 1 या 2 फाइल करते समय देना होगा. आइटीआर भरते समय आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी के बारे में सही जानकारी देना होगा. असूचीबद्ध कंपनी में शेयर ले रहे हैं, तो आईटीआर-2 में अपने होल्डिंग विवरण का खुलासा करें.वेतन आय का पूर्ण विराम प्रदान करने के साथ, करदाताओं को ब्याज आय या उनके द्वारा प्राप्त किसी अन्य आय के पूर्ण द्विभाजन विवरण को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी.
गेस्ट का हुआ वेलकम केंद्रीय परिषद सदस्य आईसीएआई सीए प्रमोद जैन मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे. सीए मनु अग्रवाल और अक्षय गुप्ता ने बारीक पहलुओं पर चर्चा की. अध्यक्ष सीए गौरव अग्रवाल ने गेस्ट का वेलकम व सचिव दिव्या चंद्रा ने संचालन किया. चीफ गेस्ट सांसद केशरी देवी पटेल ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इसमें कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मिर्जापुर, भदोही के सीए शामिल हुए.