Imran Khan : इमरान खान को जेल में मिल रहा 'बी-क्लास' ट्रीटमेंट, वकीलों से मिलने की भी नहीं इजाजत
इस्लामाबाद (एएनआई)। Imran Khan : तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अटॉक जेल में बंद है। उनके वकील और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पंजाब जेल विभाग द्वारा "बी-क्लास" सुविधाएं दी जा रही हैं।पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि पीटीआई अध्यक्ष को वकीलों से मिलने नहीं दिया गया। 'डॉन ने एक अंदरूनी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि इमरान खान को अटॉक जेल में स्थानांतरित करने की योजना के बारे में जेल अधिकारियों को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया था। वे उम्मीद कर रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदियाला जेल ले जाया जाएगा, लेकिन उन्हें योजना में बदलाव के बारे में तब पता चला जब पीटीआई अध्यक्ष को अटॉक जेल से बाहर लाया गया। बाहर से खाना लाने की इजाजत नहीं होगी
इमरान खान के कानूनी मामलों के सहयोगी नईम हैदर पंजोथा ने कहा कि जेल को उनके वकीलों या स्थानीय लोगों के लिए 'आगमन वर्जित' क्षेत्र में बदल दिया गया है। कानूनी टीम ने कहा कि वे इमरान खान से संपर्क करके उन्हें कपड़े, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना चाहते थे और उनके हस्ताक्षर भी लेना चाहते थे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने पीटीआई अध्यक्ष के साथ बैठक की अनुमति नहीं दी। वहीं बी-क्लास के तहत, पीटीआई अध्यक्ष अपनी बैरक में बाथरूम की सुविधा के अलावा किताबें, पसंद के समाचार पत्र, एक मेज, एक कुर्सी, एक 21 इंच का टेलीविजन, एक गद्दा, कपड़े और जेल का भोजन पाने का हकदार है। उन्हें बाहर से खाना लाने की इजाजत नहीं होगी। इमरान खान की तत्काल रिहाई की मांग पीटीआई अध्यक्ष को स्वच्छता और धुलाई सुविधाओं के अलावा, बिजली न होने की स्थिति में लैंप प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इस बीच पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी की अध्यक्षता में पीटीआई कोर कमेटी की एक बैठक में इमरान खान की तत्काल रिहाई की मांग की गई और दावा किया गया कि उनकी जान को खतरा है। बैठक में पूर्व पीएम को अदियाला जेल की बजाय अटाॅक जेल में रखने और उनकी कानूनी टीम को उनसे मिलने की इजाजत नहीं देने पर चिंता व्यक्त की गई। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि पंजाब पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया, इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं।