पूर्व पाक चीफ जस्टिस ने सैन्य अदालतों को बताया असंवैधानिक
पाक में सैन्य अदालतें असवैंधानिकपाकिस्तान के पूर्व प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने पाक पीएम नवाज शरीफ की राय के विपरीत जाकर सैन्य अदालतों के गठन को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया. चौधरी ने अपने बयान में कहा, 'सैन्य अदालतें गैर कानूनी और असंवैधानिक है. संविधान का मूल ढांचा एक स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी प्रदान करता है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रहते सैन्य अदालतें गठित नहीं की जा सकतीं.' गौरतलब है कि मुशर्रफ द्वारा अपदस्थ किए जाने के बाद चौधरी को 2008 में बहाली दे दी गई थी. दरअसल चौधरी पर आईएसआई से जुड़े मामले उठाने की वजह से 'सेना विरोधी जज' का तमगा लग गया था. पेशावर हमले के बाद तेज हुई मांग
पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल पर आतंकी हमले के बाद से सैन्य अदालतों के गठन की बात सामने आ रही है. इसके बाद पाक पीएम ने आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए इन अदालतों के गठन को अपनी सहमति दे दी है. लेकिन चौधरी ने एक बार फिर से इस तरह की अदालतों को असवैंधानिक करार दिया है. इससे पहले 1999 में पाक सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालतों को गैर कानूनी बताया था. इस मामले में चौधरी ने कहा, 'कोई भी ऐसा संशोधन या कानून नहीं बनाया जा सकता जो देश के संविधान के मूल आधार को ही चुनौती देता हो'.
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