आपको यह सुनकर भले ही यकीन न हो रहा हो लेकिन यह बात सोलह आने सच है कि देश में पहली बार किसी कोर्ट ने उन 3 लोगों को जेल भेज दिया है जो अपनी बाइक ओवरस्‍पीड में चला रहे थे। कहीं ऐसा आपके साथ न हो जाए इसलिए जानें कोर्ट का फैसला रहें एलर्ट।

अपने शहर के गली मोहल्ले से लेकर हाइवेज पर धुंआधार स्पीड पर बाइक चलाते जवान लड़कों को तो हम सभी देखते हैं। हर कोई शायद यही सोचता है कि इन लड़कों की मनमानी पर लगाम लगाना किसी के बस की बात नहीं है। पुलिस ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, सौ- दो सौ का चालान काटेगी और क्या, लेकिन जनाब अब इंडिया बदल चुका है। अब ज्यादा स्पीड से कार या बाइक भगाई तो जाना पड़ सकता है जेल।

 

हैदराबाद कोर्ट ने दिया कड़ा फैसला, 3 युवकों को भेजा जेल
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में जब शहर कह तमाम इंपॉर्टेंट सड़कों पर दिन के साथ साथ रात में भी चेकिंग लगाई, तो उन्हें पता चला कि यहां तो ढेरों लोग ओवरस्पीड में ही गाड़ी चला रहे थे। इस चेकिंग में करीब 5 युवकों को पकड़कर जब हैदराबाद कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट ने फैसला नायाब फैसला दिया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। 20 से 30 साल के इन युवकों में से जो लड़के 100 किमी प्रतिघंटे से ज्यादा की स्पीड पर बाइक चला रहे थे, उनमें से दो पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाने के साथ साथ उन्हें एक दिन के लिए जेल भेज दिया गया। जबकि एक युवक को दो दिन के लिए जेल भेज दिया गया। इनके अलावा दो अन्य युवकों को अमेरिका की तर्ज पर दो दिन तक सोशल वर्क करने का आदेश दिया गया। इंडिया में गाड़ियों की ओवरस्पीडिंग भले ही आम बात हो गई हो, लेकिन इससे होने वाले भयानक हादसों को देखते हुए कोर्ट का ऐसा फैसला वाकई तारीफ के काबिल है।

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सोशल वर्क कराने का तरीका भी है यादगार
हैदराबाद कोर्ट ने जिन 3 युवकों को हाईस्पीड बाइकिंग के लिए जेल भेजा है, वो ताउम्र इसे याद ही रखेंगे, लेकिन जिन दो युवकों को सोशल वर्क की सजा मिली है वो भी ऐसी है कि जिंदगी में उसे भूलना आसान नहीं होगा। कोर्ट की मंशा भी यही थी कि सजा पाने लोग हमेशा इस याद रखें और दोबारा गलती न करें। इन दो युवकों को दो दिनों तक कुछ घंटे के लिए शहर के अलग अलग चौराहों पर हाथ में तख्ती यानि बोर्ड लेकर खड़े रहना होगा। इन तख्तियों पर ट्रैफिक अवेयरनेस से जुड़े मैसेज लिखे होंगे। वैसे यह सोशलवर्क करने के बाद गाड़ी तेज चलाना तो यह लोग भूल ही जाएंगे।

 

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तो जिन्हें भी तेज बाइक चलाने की आदत पड़ी है वो अपनी आदत सुधार लें। हो सकता है कि हैदराबाद कोर्ट का यह फैसला नजीर बनकर पूरे देश में लागू हो जाए।

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Posted By: Chandramohan Mishra