Birth Certificate : देश में 1 अक्टूबर से बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 लागू हो जाने से बर्थ सर्टिफिकेट की इंपार्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद से एडमिशन नाैकरी आधार वोटर लिस्ट से लेकर डीएल तक सभी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ही सिंगल डाॅक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल होगा।


नई दिल्ली (एएनआई)। Birth Certificate : यूनियन मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर से बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट 2023 देश में लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद आधार से लेकर सभी जरूरी सरकारी डाॅक्यूमेंट बनवाने में बर्थ सर्टिफिकेट की इंपार्टेंस बढ जाएगी क्योंकि इसके बाद एजूकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन से लेकर आधार कार्ड तक हर चीज के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ही आधार बन जाएगा। केंद्र सरकार सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को ही एक सिंगल डाॅक्यूमेंट मानने जा रही है। सिंगल डाॅक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल
इस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट का यूज स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड के लिए आवेदन, मैरिज रजिस्ट्रेशन सहित केंद्र सरकार से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों के लिए सिंगल वैरिफिकेशन डाॅक्यूमेंट के रूप में किया जा सकता है। दोनों सदनों ने पिछले मानसून सत्र में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट -2023 पारित किया था। पिछले मानसून सत्र में हुआ था पेश


बता दें कि राज्यसभा ने इस एक्ट को बीते 7 अगस्त को ध्वनि मत से पारित कर दिया था जबकि लोकसभा इसे 1 अगस्त को पारित कर चुकी है। एक्ट, जिसमें 1969 के अधिनियम में संशोधन की मांग की गई थी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा इसे पेश किया गया था। यह एक्ट भारत के रजिस्ट्रार जनरल को रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ का नेशनल डेटाबेस बनाए रखने का अधिकार देता है।

Posted By: Shweta Mishra