अगर आप भी कुत्ते बिल्ली को पालने के शौकीन हैं और नोएडा में रहते हैं। तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल पालतू कुत्ते बिल्ली को लेकर नोएडा में एक नया नियम बनाया गया है। ये नियम मानना सभी पेट्स के मालिकों के लिए जरूरी है। नियम ना मानने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये नियम-

कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में पालतू जानवरों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है। दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक नियम बनाया है। जिसके अनुसार अगर आपने कुत्ता या बिल्ली जैसे जानवरों को पाला है। तो आपको उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तीन महीने का टाइम दिया गया है। तीन महीने में रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर दो हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्राधिकरण की तरफ से दो दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। मित्रा एप के जरिए आप अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी।

रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हुयी शुरू
पेट्स के रजिस्ट्रेशन की मांग लोग काफी टाइम से कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने जनस्वास्थय विभाग को पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं।सीईओ का कहना है कि पेट्स का रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए ताकि कम टाइम में ही इस प्रोसेस को खत्म किया जा सके।

रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं देनी होगी फीस
पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को सीईओ के कहने पर फिलहाल फ्री रखा गया है। एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस के अनुसार इस रजिस्ट्रेशन से दो फायदे होंगे। एक तो ये कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास पालतू जानवरों का डाटा आ जाएगा। इससे किसी तरह की पॉलिसी बनवाने में मदद मिलेगी। और दूसरा ये की पालतू जानवरों का वैक्सीनेशन भी हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकी रजिस्ट्रेशन के लिए पेट्स का वैक्सीनेशन जरूरी है। इससे ये भी फायदा होगा कि अगर कोई पालतू जानवर किसी इंसान को काट लेता है तो उसे कोई बड़ी बीमारी होने का खतरा नहीं होगा। इसके साथ ही सीईओ एनजी रवि कुमार ने पालतू जानवरों को रखने वाले सभी लोगों से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है।

Posted By: Inextlive Desk