मुंबई हाई कोर्ट ने सलमान खान के हिट एण्ड रन केस में सेशन कोर्ट की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें नए बेल बाण्‍ड के साथ जमानत मिल गयी है.


सलमान खान केस में हाईकोर्ट के जज अभय थिप्से ने पूछा इतने टाइम बात क्यों लगायी गयी धारा 304(2) और जब अपील पर सुनवायी हो रही है तो जेल क्यों? और सलमान को जमानत दे दी गयी है. हाई कोर्ट ने लगा दी है उनकी सजा पर रोक. अब सलमान को सेशन कोर्ट पहुंच कर सरेंडर करके फिर 30000 का नया बेल बाण्ड भर कर जमानत लेनी होगी. जज ने कहा कि सलमान को विदेश यात्रा के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी और अपना पासर्पोट जमा करना होगा. इस पर सहमति जताते हुए वकीलों ने कहा कि सलमान का पासर्पोट पहले ही जमा है.


हिट एंड रन मामले में सलमान खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बार अलग ट्विस्ट आया जब उनके एक फैन ने कोर्ट परिसर में ही जहर खा लिया. अदालत परिसर में पेड़ के पीछे जहर खाने वाले इस फैन का नाम गौरांगो कुंडू बताया गया जिसने अपने साथ एक सुसाइड नोट भी छोड़ा.

मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभय थिप्से ने सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले केस के बारे में संक्षेप में जानकारी मांगी. इसके बाद उन्होंने पूछा कि इस केस में  धारा 304(2) कब जोड़ी गई थी? जिस पर उन्हें बताया गया की ये धारा 2013 में जोड़ी गयी. फिर सलमान के वकील अमित देसाई ने फैसले में खामियां गिनाते हुए रवींद्र पाटिल कर मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि पहली बात पाटिल गवाही नहीं देना चाहता था. फिर उसके पूरे बयान पर ध्यान नहीं दिया गया जबकि वो एकमात्र चश्मदीद गवाह माना गया. मुबई पुलिस के कांस्टेबल रहे रवींद्र पाटिल की अब मौत हो चुकी है. वो सलमान के अंगरक्षक नियुक्त किए गए थे. सलमान के वकीलों ने कहा कि पाटिल के बयान के इस अंश को नहीं माना गया कि कार का टायर फटने से चालक ने खोया था गाड़ी पर नियंत्रण. पाटिल का बयान रवींद्र पाटिल ने अपने बयान में कहा था कि सलमान नशे में थे और गाड़ी बेहद तेज चला रहे थे जिस पर उसने सलमान को समझाया भी था. इस बात को सेशन कोर्ट ने माना लेकिन ये नहीं स्वीकार किया कि पाटिल ने कहा था कि गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी नियंत्रण के बाहर हुई. बाद में पाटिल अपने बयान से पलट गया और सलमान के वकीलों के उससे बहस करने के पूर्व टीबी से उसकी मौत हो गयी.

सलमान के वकीलों ने न्यायाधीश के इस सवाल के जवाब में की क्या कार में खून और शराब के निशान मिले थे कहा कि ऐसे कोई निशान नहीं मिले. सलमान के वकीलों ने कार में मौजूद उनके दोस्त कमाल खान की गवाही ना होने का मुद्दा भी उठाया. और जज के कमाल को सलमान का भाई मानने की बात पर कहा कि नहीं दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था. सलमान के वकीलों ने कहा कि कार में ड्राइवर अशोक सिंह सहित चार लोगों के कार में होने की बात करते हुए कहा कि अशोक की गवाही को कैसे नजर अंदाज किया जा सकता है. उन्होंने सलमान के ड्राइविंग सीट से उतरते देखे जाने पर भी कहा कि पुलिस रिर्पोट में ये बात शामिल है की लेफ्ट साइड का दरवाजा जाम हो गया था और उन्होंने दावा किया की इसी के कारण सलमान ड्राइविंग साइड से उतरे. सरकारी वकील का पक्ष सरकारी वकील ने रवींद्र पाटिल के बयान पर टिप्पणी नहीं की और कहा की कार में चार लोगों के होने की बात मीडिया के देन. कार में नहीं थे चार लोग और कमाल खान पर कहा कि वो ब्रिटिश नागरिक होने के नाते गवाही देने के लिए नहीं हुए उपलब्ध.

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Posted By: Molly Seth