मुबारक की सजा को कोर्ट ने किया रिजेक्ट
करप्शन के केस में अरैस्ट किए गए मिस्र के फॉरमर प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक को इजिप्ट की एक टॉप अपील कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी तीन साल की सजा को कैंसल करते हुए री ट्रायल के ऑर्डर दिये हैं. यह फाइनल केस था जिसमें मुबारक को कल्पिट बताया गया था. मास रिबेल के जरिये तीन डिकेट के बा 2011 में ओवरथ्रोन किए गए मुबारक को गवरन्मेंट ट्रेजरी को 1.09 अरब रुपये (126 मिलियन पाउंड) से ज्यादा का चूना लगाने के मामले में लास्ट इयर मई में कल्पिट डिक्लेयर किया गया था. जिसके बाद उन्हें तीन साल का जेल सेंटेंस सुनाया गया था. उनके बेटे (अला और गमाल) को भी चार-चार साल का प्रिजंमेंट दिया गया था.
ट्यूजडे को दिए डिसीजन में कोर्ट ने फादर और सन के सेंटेंस को ओवर टर्न कर दिया. कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियस हियरिंग्स में नेसेसरी लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, लिहाजा इस केस को रीट्रायल किया जाना चाहिए. हालाकि कोर्ट ने यह क्लियर नहीं किया कि इस डिसीजन के बाद मुबारक रिहा हो सकते हैं या नहीं.
वैसे कोर्ट से केस को नए कोर्ट को हैंडओवर करने के बाद ही मुबारक को रिलीज करने के ऑर्डस मिलने के चांसेज है. मीडिया रिपोर्टस के अकॉर्डिंग मुबारक को आर्मी हॉस्पिटल से 17 जनवरी को छोड़ा जा सकता है. वह 2011 से ही जेल में हैं. मुबारक और उनके बेटों को करप्शन के दो अलग-अलग केसेज में पहले ही इंनोसेंट डिक्लेयर किया जा चुका है. इससे पहले सैकड़ों प्रोटेस्टर्स के मर्डर की कांस्परेसी करने के एलिगेशन में लास्ट इयर नवंबर में उन्हें फ्री कर दिया गया था.
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