रेप के मामले रोकने के ल‍िए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने रेपि‍स्‍ट को फांसी द‍िए जाने का ऐलान क‍िया है। कैबि‍नेट ने भी 12 साल तक की बच्चियों से रेप करने वाले को फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है। साथ ही किसी भी उम्र की महिला से गैंगरेप के मामले में रेप‍िस्‍टों को मौत की सजा देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। श‍िवराज सरकार के इस फैसले की तारीफ हो रही है। ऐसे में इस खास मौके पर जानें जानें देश में हाल के वर्षों क‍िन रेप केस में रेप‍िस्‍टों को सुनाई गई फांसी की सजा और क‍िसे म‍िली थी फांसी...


निर्भया रेप केस में सजादिल्ली में हुए दर्दनाक निर्भया रेप केस में भी चार दोषियों फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है। इस मामले में एक निचली अदालत ने मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को मौत की सजा सुनाई थी। जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। बतादें कि 16 दिसंबर 2012 को राजधानी दिल्ली में 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था। जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी।  ध्ानंजय चटर्जी को फांसी
वहीं देश में आखिरी बार रेप के मामले में फांसी 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी को दी गई थी। ध्ानंजय चटर्जी ने करीब 14 साल पहले कोलकाता में एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। धनंजय को कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दी गई थी। उसे फांसी देने के लिए उस समय पश्चिम बंगाल में कोई जल्लाद न होने से सरकार ने कुछ माह पहले रिटायर्ड जल्लाद नाटा मलिक को तैयार किया था। ऐसे में नाटा मलिक ने दोबारा जल्लाद बनने के बदले में अपने बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग की थी।भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाउद का इकलौता बेटा चला जैक की राह, नहीं दे रहा पिता का साथ

Posted By: Shweta Mishra