Jammu And Kashmir में अब कोई भी खरीद सकता है जमीन, MHA का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
नई दिल्ली(आईएएनएस )।जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने को लेकर सोमवार को गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अब यहां पर कोई भी भारतीय जमीन खरीद सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। मोदी सरकार के इस फैसले से देश में खुशी की लहर दाैड़ गई है। इस संबंध में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर खुशी व्यक्त की।
With notification of UT of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order, 2020, twelve state laws have been repealed as a whole out of the 26 others adapted with changes and substitutes. https://t.co/JeBB5UvdbZ — ANI (@ANI)
कश्मीर हो या गोहाटी... अपना देश अपनी माटी...
सतीश पुनिया ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब यहां जमीन खरीदने के लिए कोई डोमिसाइल व कोई पीआरसी की आवश्यकता नहीं है। मुंबई के कांदिवली पूर्व से भाजपा विधायक अतुल भटखालकर ने भी ट्वीट कर कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। कश्मीर हो या गोहाटी... अपना देश अपनी माटी...मेरा देश बदल रहा हैं।
अब जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए कोई डोमिसाइल, कोई पीआरसी की आवश्यकता नहीं है।#JammuAndKashmir pic.twitter.com/lhqvLiccFf — Satish Poonia (@DrSatishPoonia)
भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन
केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन किया है। ऐसे में अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में मकान, दुकान और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। बता दें कि पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के लोग ही जमीन खरीद सकते थे। यहां पर राज्य के बाहर के व्यक्तियों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं थी।