'गुज़ारा भत्ते के लिए यौन अनुशासन ज़रूरी'
फ़ैसले के मुताबिक़ तलाक़ के बाद यौन संबंध रखने पर महिला पति से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती।जस्टिस एस नागमुथु ने एम चिन्ना करुप्पसामी बनाम कानीमोझ़ी मामले में यह फ़ैसला दिया।करुप्पसामी ने अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाते हुए अदालत में तर्क दिया कि वे तलाक़ के बाद अपनी बीवी को हर महीने एक हज़ार रुपए का गुज़ारा भत्ता नहीं देंगे।'यौन अनुशासन ज़रूरी'