हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपी बसपा नेता व पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को बड़ी राहत दी है

जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा
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LUCKNOW: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने के आरोपी बसपा नेता व पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को बड़ी राहत दी है।कोर्ट ने बसपा नेता के खिलाफ फिलहाल कोई भी बलपूर्ण कार्रवाई न करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है।
बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप
यह आदेश जस्टिस अब्दुल मोईन की वेकेशन बेंच ने जितेंद्र सिंह बबलू की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि 15 जुलाई, 2009 को रीता बहुगुणा का घर जलाने के मामले में हुसैनगंज थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान वर्ष 2011 में याची का नाम सामने आया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।
बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही
 इसके आठ वर्ष बाद 10 मई,  2017 को याची के घर पर पुलिस उसे फिर गिरफ्तार करने आई। पुलिस ने आरोपित के परिवार को बताया कि उक्त मामले में आईपीसी की धारा 307, 147 और 149 भी लगा दी गई है। याची का कहना था कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति है। उसके खिलाफ वर्तमान में बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है।

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Posted By: Shweta Mishra