बजट 2018 : अभी से हो जाएं तैयार, आपकी जेब हल्की करने 1 अप्रैल से आ रहे हैं ये टैक्स
एक लाख रुपये से ज्यादा एलटीसीजी पर 10 प्रतिशत टैक्सनई दिल्ली (प्रेट्र)। बजट 2018 के प्रावधानों के अनुसार 1 लाख रुपये से ज्यादा एलटीसीजी पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा। लांग टर्म कैपिटल गेन में शेयर या म्यूचुअल फंड की बिक्री से होने वाला लाभ शामिल है। म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस भी शामिल होगा। शेयरों की बिक्री से 1 लाख रुपये ज्यादा लांग टर्म कैपिटल गेन पर 10 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया है। यह टैक्स 14 साल बाद एक बार फिर से अस्तित्व में आ गया है। 2004 में सरकार ने एलटीसीजी पर टैक्स खत्म कर दिया था। इसके स्थान पर सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) का प्रावधान किया था। वर्तमान में एक वर्ष के भीतर शेयरों की खरीद-फरोख्त पर 15 फीसदी कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 1 अप्रैल से सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया है।
एनडीए सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अमीरों की बेशुमार दौलत पर लगने वाला 10-15 प्रतिशत सरचार्ज बरकरार रखा है। वित्तमंत्री ने इसमें कोई राहत नहीं दी है। साथ ही सरकार ने हर प्रकार के आय कर पर हेल्थ और एजुकेशन सेश 1 प्रतिशत बढ़ा कर 4 प्रतिशत कर दिया है। वर्तमान में यह इसकी दर 3 प्रतिशत है। नये प्रावधान रविवार से लागू हो जाएंगे।