लोकसभा चुनाव 2019 : उम्मीदवारों को देश के बाहर की संपत्ति भी बतानी होगी, पूरा करना होगा ये प्राॅसेस
lucknow@inext.co.inLUCKNOW: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकेटेश्वर लू ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक में उनके प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव संहिता की जानकारी प्रदान की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सोमवार को लोकसभा चुनाव तथा निघासन विधानसभा के उप चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने के लिए राजनैतिक दलों के साथ बैठक हुई। इसमें सपा, तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद आदि दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पांच साल का विवरण पैन नंबर सहित
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आदर्श चुनाव संहिता और चुनाव खर्च, नामांकन ओर नामांकन के समय संशोधित शपथपत्र फॉर्म 26 एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के र्संबंध में विशेष प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि फार्म-26 में आयकर के संबंध में स्वयं उम्मीदवार का एवं उनके आश्रितों का पांच साल का विवरण पैन नंबर सहित मांगा गया है। इसके अलावा भारत के बाहर यदि किसी अन्य देश में संपत्ति एवं बैंक डिपाजिट हैं तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। बताना होगा आपराधिक इतिहास
आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को अपने आपराधिक विवरण को अपने खर्चे पर नामांकन वापसी की तारीख से मतदान की तारीख तक प्रमुख अखबारों में प्रकाशित कराना होगा। यदि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से है तो उस दल को भी अपने खर्चे से उम्मीदवार के अतिरिक्त तीन बार उम्मीदवार के आपराधिक विवरण को प्रकाशित कराना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है और सभी तरह के अनाधिकृत होर्डिग, बैनर आदि हटाने की कार्रवाई अभियान चलाकर की जा रही है।
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