चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा केस में जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल राजद के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। हालांकि अभी वह जेल में ही रहेंगे। जानें क्यों...


रांची (एएनआई / पीटीआई)। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा ट्रेजरी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। हालांकि, दुमका कोषागार मामला लंबित होने की वजह से लालू यादव अभी जेल में ही रहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 50,000 रुपये के दो निजी मुचलके, और 2 लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से उनकी मेडिकल रिपोर्ट है। इसके अलावा रांची में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज के दौरान उनसे मिलने के लिए आए सभी लोगों का विवरण भी मांगा है। उन्हें 6 नवंबर तक ये रिपोर्ट दाखिल करना है। 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित है मामला
इससे पहले उन्हें देवघर कोषागार में जमानत दी गई थी। दिसंबर 2017 से जेल में बंद लालू यादव को चारा घोटाला मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत 2018 में सात साल की सजा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सात साल की सजा सुनाई गई थी। ये दोनों मामले साथ-साथ चल रहे हैं। यह मामला 1991 से 1996 के बीच पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा दुमका कोषागार से 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित है। उस समय लालू प्रसाद यादव अविभाजित राज्य के मुख्यमंत्री थे।

Posted By: Shweta Mishra