इस्लामाबाद की निचली अदालत से लखवी को फिर मिली जमानत
कुछ ऐसी थी वकील की दलील
यहां पर लखवी के वकील ने अपनी दलील से भी लोगों को चौंका दिया है. उसके वकील ने दलील दी है कि लखवी को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है और गलत ही जेल में बंद कर दिया गया है.
हाईकोर्ट का फैसला हुआ था खारिज
उल्लेखनीय है कि लखवी को जमानत मिलने के बाद भारत ने इस फैसले का सख्त विरोध किया था. वहीं दो दिन पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें हाईकोर्ट ने लखवी की नजरबंदी को गैरकानूनी करार दिया था. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने उसकी रिहाई के आदेश भी दिये थे.
हमले में शामिल सात आतंकियों में एक है लखवी
गौरतलब है कि लखवी उन सात आतंकवादियों में से है, जिनपर 26/11 मुंबई हमले की साजिश रचने और उसको अंजाम देने में मदद करने का आरोप है. लखवी के अलावा अन्य छह आरोपियों के नाम हम्माद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, युनूस अंजुम, जमिल अहमद, मजहर इकबाल और अब्दुल माजिद हैं. इनके साथ ही यह भी माना जाता है कि मुंबई हमले के दौरान लखवी लश्कर-ए-तैयबा का संचालन प्रमुख हुआ करता था.