महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपर्डी कांड में आज जज ने तीन दोष‍ियों को 5 म‍िनट में फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में एडवोकेट उज्ज्वल निकम ने लगातार तीन दिन तक कोर्ट में बहस की। बतादें क‍ि 2016 में यहां पर एक 15 वर्षीय बच्‍ची का रेप कर उसकी हत्‍या कर दी थी। हालांक‍ि अब रेप केस के कुछ मामलों को देश के कुछ राज्‍यों में बदलाव तेजी हो रहा है। महाराष्‍ट्र में अब रेप के इन मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान हो गया है.


फांसी की सजा मिलनी जरूरीअहमदनगर सेशन कोर्ट में कोपर्डी कांड को लेकर तेजी से सुनवाई हो रही थी। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इस मामले में आरोपी जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाल और नितिन भैलुमे को फांसी देने की मांग करते हुए लगातार तीन दिन बहस की। उज्जवल निकम का कहना था कि देश में एक सही संदेश जाने के लिए इन दोषियों को फांसी की सजा मिलनी जरूरी है। ऐसे में आज इस मामले में करीब 11.30 बजे सुनवाई के बाद जज ने अपना फैसला सुना दिया। अब इन तीनों दोषियों को फांसी मिलेगी। बतादें कि बीते साल नाबालिग लड़की के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में पूरे महाराष्ट्र में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था।  इन रेप केस में फांसी की सजा
वहीं इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्भया कांड में हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा है।  मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को मौत फांसी की सजा मिलेगी। बतादें कि 16 दिसंबर 2012 को राजधानी दिल्ली में 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था। जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। वहीं इसके पहले 14 अगस्त 2004 को रेपिस्ट धनंजय चटर्जी फांसी दी गई थी। ध्ानंजय चटर्जी ने करीब 14 साल पहले कोलकाता में एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। धनंजय को कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दी गई थी।अब MP में फांसी पर लटकाए जाएंगे रेपिस्ट, देश में रेप से जुड़े इन मामलो में सुनाई गई फांसी

Posted By: Shweta Mishra