अब बिना आधार के आयकर रिटर्न नहीं भर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नये आदेश के बाद सभी आयकर दाताआें या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवाना जरूरी होगी।
1- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए विभाग की वेबसाइट में अपने लॉग-इन आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भरें। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो वह रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर सभी जानकारियां भरें।2- जैसे ही आप लॉग-इन करेंगे एक विंडो खुलेगी जिसमें आधार लिंक करने का ऑप्शन देगी। अगर आपके में ऐसी विंडो नहीं खुलती है तो आप प्रोफाइल सेटिंग में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। अब विंडो में आप को कुछ चीजें भरनी होंगी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर।3- अब स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली आपकी जानकारी को अपने आधार कार्ड पर लिखी जानकारी से मिलाएं। अगर सभी डिटेल्स मैच कर जाती हैं तो अपना आधार नंबर डालें और लिंक नाउ पर क्लिक करें।
4- अगर आपने सभी जानकारियां सही भरी हैं तो इसकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बाय यह है कि आपका आधार नंबर तभी पैन कार्ड से लिंक होगा जब दोनों में लिखी जानकारियां पूरी तरह से एक होंगी।
Posted By: Satyendra Kumar Singh