पूर्व बांग्लादेशी पीएम खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामले में सात साल की सजा
ढाका (आईएएनएस)। पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया को सोमवार को भ्रष्टाचार के मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। bdnews24.com के मुताबिक, यह फैसला राजधानी में पुरानी केंद्रीय जेल में स्थित अस्थायी अदालत परिसर में सुनाया गया। भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसीसी) ने खालिदा के खिलाफ यह मामला आठ साल पहले दर्ज किया था। एसीसी ने जिया और उनके तीन अन्य साथियों पर जिया चैरिटेबल ट्रस्ट से 397,435 डॉलर (करीब 2 करोड़ रूपए) का गबन करने का आरोप लगाया था।
10 लाख टक्का का जुर्माना
अदालत ने जिया के खिलाफ फैसला उनके अनुपस्थिति में सुनाया क्योंकि वे पहले से एक और भ्रष्टाचार मामले को लेकर जेल में अपना सजा काट रही हैं। जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले के दोषियों में खालिदा के पूर्व राजनीतिक मामलों के सचिव हैरिस चौधरी, उनके पूर्व सहयोगी जियाल इस्लाम मुन्ना और ढाका के पूर्व महापौर सादेक हुसैन खोका के निजी सेक्रेटरी मोनिरुल इस्लाम खान शामिल हैं। फैसले के मुताबिक, पूर्व प्रधान मंत्री और अन्य अभियुक्तों पर 10 लाख टक्का का जुर्माना लगाया गया है, यदि दोषी जुरमाना नहीं देते हैं तो उन्हें छह महीने और जेल की सजा कटनी होगी।
फरवरी में हुई थी पांच साल की सजा
गौरतलब है कि तीन बार देश की प्रधानमंत्री रहीं खालिदा को अदालत ने फरवरी में भ्रष्टाचार के एक मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी। भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने खालिदा और उनके बेटे तारिक रहमान समेत कुछ अन्य के खिलाफ 'जिया ऑरफनेज ट्रस्ट' के लिए 2।1 करोड़ टका के विदेशी चंदे के गबन के आरोप में मामला दर्ज किया था।