वोटिंग के दौरान वोटर्स को किसी भी तरह की दिक्कत न पेश आए इसके लिये इलेक्शन कमीशन ने व्यापक इंतजाम किये हैं. दैनिक जागरण आई नेक्स्ट आपको बताने जा रहा है कि अगर वोट करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होगा.

- मतदान के दौरान वोटर्स को परेशानी से बचाने के लिये इलेक्शन कमीशन ने किये व्यापक इंतजाम

- वोटर कार्ड न हो तो भी डाल सकेंगे वोट, पहचान के लिये 11 दस्तावेज होंगे मान्य

- घर बैठे हासिल कर सकते हैं वोटर स्लिप

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LUCKNOW: पांचवें चरण के तहत लखनऊ लोकसभा सीट के लिये सोमवार को होने वाली वोटिंग के मद्देनजर शनिवार शाम को प्रचार थम गया. अब बारी वोटर्स की है, जो मनपसंद उम्मीदवार चुनने के लिये अपना कीमती वोट देंगे. हालांकि, वोटिंग के दौरान वोटर्स को किसी भी तरह की दिक्कत न पेश आए इसके लिये इलेक्शन कमीशन ने व्यापक इंतजाम किये हैं. दैनिक जागरण आई नेक्स्ट आपको बताने जा रहा है कि अगर वोट करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होगा. साथ ही अगर कोई दिक्कत पेश आती है तो उसका निराकरण कैसे किया जा सकेगा. पेश है एक विशेष रिपोर्ट-

वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं वोटर स्लिप
इलेक्शन कमीशन ने वैसे तो बीएलओ के जरिये सभी वोटर्स तक वोटर स्लिप पहुंचाने का इंतजाम किया है. लेकिन, अगर किन्ही वजहों से वोटर स्लिप आप तक नहीं पहुंच सकी तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. इसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट www.electoralsearch.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है. सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा. इसमें में दो तरीके से वोटर स्लिप हासिल की जा सकती है. पहले तरीके में वोटर को वोटर कार्ड में दिया हुआ नाम भरना होगा. फिर पिता का नाम, उम्र, लिंग और जन्मतिथि भरनी होगी. इसके बाद जिला और विधानसभा क्षेत्र का नाम भरने के बाद कैपचा भरना होगा. जिला व विधानसभा का नाम भरने की जगह गूगल मैप पर भी भरने का ऑप्शन है. सारी डिटेल सही भरने पर अगले ही पल आपकी वोटर स्लिप स्क्रीन पर होगी, जिसे प्रिंट करके उसके जरिए वोट डाला जा सकेगा. इसी तरह दूसरे तरीके में वोटर को सिर्फ अपने वोटर कार्ड का नंबर भरने के बाद राज्य को सेलेक्ट करना होगा. कैपचा भरने के बाद आपकी वोटर स्लिप स्क्रीन पर होगी. जिसे डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं.

इन दस्तावेजों के जरिये भी डाल सकेंगे वोट
इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया वोटर कार्ड अगर आपके पास नहीं है और लिस्ट में आपका नाम है तो भी आप वोट डाल सकते हैं. इसके लिये कमीशन ने 11 अन्य सरकारी दस्तावेजों को अस्थायी पहचान पत्र की मान्यता दी है. जिन दस्तावेजों को मान्यता दी गई है उनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी को जारी किये गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किये गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधानपरिषद सदस्यों को जारी किये गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड शामिल हैं. इनमें से किसी दस्तावेज को पोलिंग अफसर को दिखाकर वोटर अपना वोट डाल सकते हैं.

यह बरतें सावधानियां

-वोट देने जाते वक्त किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल फोन साथ न ले जाएं.

-वोटिंग के वक्त ज्यादा कैश साथ लेकर वोट डालने न ले जाएं, अगर कैश है तो उसके दस्तावेज भी साथ रखें.

-वोट देने के लिये अपनी ही गाड़ी से जाएं, राजनीतिक दलों की गाडि़यों से जाने से बचें.

-पोलिंग सेंटर के 100 मीटर के दायरे में राजनीतिक बयानबाजी न करें.

-मतदान कर्मियों का सहयोग करें, पहचान पत्र मांगे जाने पर उनको जरूर दिखाएं.

-वोट करने के लिये पोलिंग बूथ पर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करें, जल्दबाजी में धक्का-मुक्की न करें.

-किसी भी तरह की अफवाह सुनें तो घबरायें नहीं बल्कि उसके बारे में पुलिस को जानकारी दें.

दिक्कत हो तो यहां करें शिकायत

- इलेक्शन कमीशन टोल फ्री हेल्पलाइन- 1950

- कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम- 0522-2611117,18 या 19

- लखनऊ पुलिस हेल्पलाइन- 9454405156

Posted By: Kushal Mishra