तारा को रकीबुल से चाहिए तलाक, सुलह से इन्कार
RANCHI : नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव ने रंजीत कोहली रकीबुल हसन उर्फ के साथ किसी भी तरह के सुलह से इन्कार कर दिया है। बुधवार को सीपी अस्थाना की फैमिली कोर्ट में तारा ने मौखिक और लिखित रुप से अपना पक्ष रखा। अपने वकील के माध्यम से उसने अदालत को बताया कि रंजीत उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव दे रहा था। लगातार प्रताडि़त किया जा रहा था। ऐसे में उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। इससे पहले बिरसा मुंडा जेल में बंद रंजीत कोहली की वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान उसने खुद अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि तारा उसकी पत्नी है। वह उससे बात करना चाहता है। उसने यह भी कहा कि वह पिछले ढाई सालों से जेल में बंद है। ऐसे में तारा को वह कैसे प्रताडि़त कर सकता है।
दोनों पक्षों में जोरदार बहसरंजीत कोहली द्वारा तारा से बात करने की इच्छा जताने व तारा द्वारा उसके साथ किसी भी तरह के सुलह से इन्कार किए जाने पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच अदालत में जोरदार बहस हुई। ऐसे में अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट में आपराधिक मामलों की तरह सुनवाई नहीं होती है। किसी भी तरह का समझौता दोनों पक्षों की सहमति से ही हो सकता है। अदालत ने सुनवाई के लिए आगे की तारीख तय कर दी।
तलाक के लिए तारा ने दायर की याचिका नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में रंजीत कोहली से तलाक लेने के लिए याचिका दायर की है। बुधवार को इस याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने तारा को सुनवाई के दौरान सशरीर न्यायालय में उपस्थित होने और रंजीत कोहली की पेशी को भी कहा था। रंजीत को नहीं चाहिए सरकारी वकील तारा शाहदेव द्वारा तलाक के लिए याचिका दायर किए जाने के बाद रंजीत कोहली ने भी अपना पक्ष न्यायालय में रखा। उसने कहा कि उसे पैरवी के लिए सरकारी अधिवक्ता की उसे आवश्यकता नहीं है। वह अपने बचाव के लिए अदालत में खुद बहस करेगा। उसने कहा कि तारा शाहदेव द्वारा उस पर लगाए गए आरोप सही नहीं है।