यदि आपका गाड़ी चोरी हो गई है कोई संपत्ति विवाद चल रहा हो या पर गुमशुदगी का केस दर्ज कराना हो तो अब आपको थाना जाने की जरूरत नहीं होगी. आप घर बैठे भी इन मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकते हैैं.


रांची (ब्यूरो): ई-थाने में ऑनलाइन केस दर्ज कराया जा सकता है। हालांकि यह व्यवस्था पहले से ही लागू है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम को पहले से और ज्यादा सशक्त बनाने की कवायद चल रही है। किसी मामले में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने पर पहले की अपेक्षा त्वरित गति से एक्शन लिया जाएगा। इस संबंध में मुख्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है। मामलों के निष्पादन के लिए अलग से ई-एफआईआर थाना सृजित किया गया है। जहां वाहन चोरी, संपत्ति विवाद, सेंधमारी, महिला एवं नाबालिगों से संबंधित अपराध, नाबालिगों की गुमशुदगी, घर, दुकान में चोरी के मामलों को ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकता है। इससे पहले ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होने पर इसे संबंधित थानों को फारवर्ड किया जाता था। इसके बाद कार्रवाई शुरू होती थी। इसमें काफी समय लगता था, लेकिन अब इसके लिए अलग से स्पेशल थाना का सृजन होने पर समय की बचत होगी।
समय और संसाधनों की बचत


रामगढ़ और खूंटी को छोड़ रांची समेत 22 जिलों ई-एफआईआर थाना सृजित किया जा रहा है। मुख्यालय से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। ई-एफआईआर थानों में कोई भी आम नागरिक वेबसाइट, पोर्टल या मोबाइल एप की मदद से ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। ई-एफआईआर के एक्टिव होने से लोगों के थाना जाने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। इससे सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, बल्कि पुलिस को भी सहुलियत होगी। दोनों के बहुमूल्य समय और संसाधनों की भी बचत होगी। ऐसे दर्ज होगा ई-एफआईआरजिस व्यक्ति को किसी कांड में ई-एफआईआर दर्ज करानी है तो उन्हें समाधान पोर्टल पर लॉग इन कर अपना आवेदन ई-साइन या डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से समर्पित करना होगा। आम नागरिकों के समाधान पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से वाहन चोरी, सेंधमारी और नाबालिगों की गुमशुदगी जिसमें अभियुक्त अज्ञात हों से संबंधित प्राप्त शिकायतों के आधार पर थाना प्रभारी ई-एफआईआऱ संबंधित धाराओं के तहत कांड दर्ज कर जिस स्थानीय थाना क्षेत्र में घटना हुई है, उसके पुलिस पदाधिकारी को जांच के लिए नामित करेंगे। अनुसंधानकर्ता द्वारा कांड का अनुसंधान कार्य पहले की ही तरह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल में होंगे। केस डायरी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में ही होगी। एक लाख से अधिक शिकायतें

झारखंड ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम (जेओएफएस) पर चार साल के अंदर अब तक कुल 100473 शिकायतें आ चुकी हैं। इनमें से 84571 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। कुल 15902 मामले अब भी लंबित हैं। अब तक 2869 मामलों में प्राथमिकी अंकित की जा चुकी हैं। थानों में दर्ज किए जा रहे एफआइआर को झारखंड पुलिस की वेबसाइट जेएचपुलिसडाटजीओवीडाटइन पर डाउनलोड एफआइआर नामक ङ्क्षलक से घर बैठे कोई भी आदमी अपना एफआइआर डाउनलोड कर सकता है।क्या मिलेगी सुविधा राज्य में ई-एफआइआर थाना शुरू होने से लोगों को शिकायत दर्ज अंकित कराने के लिए थाना जाने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। मोबाइल व प्रज्ञा केंद्र से भी ऑनलाइन शिकायत किया जा सकता है। अपनी शिकायत में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ शिकायतकर्ता को पूरा नाम व पता देना होगा। ऐसा इसलिए कि पुलिस आगे कोई जानकारी लेना चाहे तो वह आसानी से उक्त मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सके।

Posted By: Inextlive