Rooftop Bar Restaurant : रांची के अवैध रूफटॉप बार-रेस्टॉरेंट पर कब होगी कार्रवाई
रांची(ब्यूरो)। सिटी में रूफटॉप रेस्टॉरेंट एंड बार को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त है। रांची नगर निगम ने भी हाईकोर्ट को अपनी स्टेटस रिपोर्ट बताई है। लेकिन रांची नगर निगम द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। नगर निगम द्वारा कोर्ट को यह बताया गया है कि शहर में सिर्फ दो लोगों के पास कॉमर्शियल लाइसेंस है। सभी को नोटिस दिया गया है। लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ निगम टाइम ले रहा है। हाईकोर्ट ने अवैध ढंग से चल रहे रूफ टॉप बार-रेस्टॉरेंट पर हर हाल में अंकुश लगाने को कहा है। साथ ही सरकार के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी के तहत बार एवं रेस्टॉरेंट को नियंत्रित करने का निर्देश है। बार-रेस्टॉरेंट में चरस, गांजा, अफ म जैसे मादक पदार्थों की बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं।
सिर्फ दो ही बार लीगल
रांची नगर निगम द्वारा शहर में चल रहे सभी 36 रूफ टॉप बार-रेस्टॉरेंट की जांच की गई। इसमें देखा गया कि बार-रेस्टॉरेंट का संचालन जिस बिल्डिंग में हो रहा है, उसका नक्शा स्वीकृत है या नहीं। बार-रेस्टॉरेंट चलाने की अनुमति ली गई है या नहीं, ट्रेड लाइसेंस सहित अन्य लाइसेंस लिए हैं या नहीं। जांच के दौरान लालपुर क्षेत्र में स्थित मोका और धुनकी बार रेस्टॉरेंट का ही नक्शा स्वीकृत पाया गया। बाकी 34 बार रेस्टॉरेंट संचालकों ने नक्शा नहीं दिखाया।
निगम ने दियाा है नोटिस
रांची नगर निगम की ओर से संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। जांच में 34 बार.रेस्टॉरेंट का बिल्डिंग प्लान स्वीकृत नहीं पाया गया। इसके बावजूद नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस जारी किया। फूड लाइसेंस और बार का लाइसेंस भी दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिना स्वीकृत प्लान के लाइसेंस कैसे जारी किया गया। नगर निगम के अफसरों ने पहले कभी इसकी जांच क्यों नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि निगम के कुछ अधिकारियों की कहीं न कहीं मिलीभगत है। रूफटॉप बार रेस्टॉरेंट संचालकों को नोटिस भेजा गया है कि नक्शा नहीं हैं तो सील किए जाएंगे।
इनका नक्शा स्वीकृत नहीं
लूप लाउंज एंड बार, पेंटालून बिल्डिंग, डंगराटोली,
सिग्नेचर रेस्टॉरेंट एंड लाउंज, जगन्नाथ टॉवर, लालपुर
द अर्बन ब्रेवा बार, सर्कुलर कोर्ट कांप्लेक्स, लालपुर
कैलोरी रेस्टॉरेंट, होटल लैंडमार्क, लालपुर
द रेस्टो एंड लाउंज, अमरावती कांप्लेक्स, लालपुर
द अर्बन ब्रेवा बार, मान्यवर शो रूम बिल्डिंग, मेन रोड
जंगली मूनडांस रेस्टॉरेंट, नंद भवन, मेन रोड
अनारदाना, एमजी रोड
स्मोक्ड रेस्टॉरेंट एंड लाउंज, पीपी कंपाउंड
ग्रीका किचन एंड बार, मीनू हाइट्स, कांके रोड
एमआइ अमोर कैफे एंड रेस्टॉरेंट, हरमू बाईपास
मदिरा लाउंज एंड बारए सुनीता कांप्लेक्स अरगोड़ा चौक
नेवर द लेस लाउंज एंड रेस्टॉरेंट, हरमू बाईपास रो
प्राणा लाउंज, हरमू बाईपास रोड
काई वॉक लाउंज एंड बार, हरमू हाउसिंग कॉलोनी
फ्यूजन बार एंड रेस्टॉरेंट, होटल द रासो, बिरसा चौक
स्काई डाइन रेस्टॉरेंट, बिरसा चौक, हिनू
टेन 11 रेस्टॉरेंट एंड बार, बिरसा चौक
मोक्षा फैमिली रेस्टॉरेंट एंड बार, बिरसा चौक
क्राउन सेवन रेस्टॉरेंट, चंद्रा हाइट्स, हवाई नगर
द रीफ रूफ टॉप रेस्टॉरेंट, डंगराटोली
लेवल 7 रूफ टॉप रेस्टॉरेंट आकाश कांप्लेक्स, डोरंडा
मेचनिक्स रेस्टॉरेंट एंड लाउंज, बोधराज हाइट्स, डोरंडा
फस्र्ट डेट कैफे, बिमल रेसीडेंसी, नामकुम रोड
अटारी किचन एंड लाउंज, मां टॉवर, नामकुम रोड
सोरस किचन एंड बार, स्काई लाइन टॉवर, कडरू
ओलिव्स एंड फिग्स, सांई आर्केड, अशोक नगर
स्काई स्केप बार एंड लाउंज, लेक रोड
निर्वाणा लाउंज एंड रेस्टॉरेंट, सर्जना चौक
याराना रूफ टॉप, हजारीबाग रोड
बेबीलोन रूफ टॉप रेस्टॉरेंट, बरियातू रोड
लिटिल रूफटॉप रेस्टॉरेंट, बूटी मोड़
द कोव रेस्टॉरेंट, लटमा रोड
द शैक किचन, लटमा रोड
क्या है रूल
निगम के टाउन प्लानर ने बताया कि बिल्डिंग बायलॉज के तहत किसी भी तरह की संरचना के लिए स्वीकृति जरूरी है। बिल्डिंग की छत पर किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि का संचालन करना है तो भवन का नक्शा स्वीकृत कराने के समय ही इसे दिखाना होता है। पार्किंग, ओपन एरिया की लंबाई-चौड़ाई आदि की जांच के बाद ही स्वीकृति दी जाती है।
-संजय कुमर, अपर नगर आयुक्त, रांची