हाई कोर्ट ने ईडी और इनकम टैक्स से पूछा- प्रार्थी को कैसे होगा राशि का भुगतान
रांची : झारखंड हाई कोर्ट जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में उपभोक्ता फोरम के आदेश का अनुपालन कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस संबंध में ईडी और इनकम टैक्स विभाग से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि प्रार्थी को कैसे राशि का भुगतान किया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में राघवेंद्र त्रिवेदी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थी बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) के जीएम पद से सेवानिवृत्त हुए है। इन्होंने संजीवनी बिल्डकान से जमीन की खरीदारी की थी। लेकिन उक्त कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा और इसके लिए कई जगहों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
सीबीआई कर रही जांचफिलहाल इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है और ईडी व इनकम टैक्स ने कंपनी के 3.5 करोड़ रुपये जब्त कर लिया है। प्रार्थी ने कंपनी के खिलाफ बोकारो के जिला उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया। जहां पर सुनवाई के बाद फोरम ने इन्हें 9.5 लाख रुपये संजीवनी बिल्डकान कंपनी को चुकाने का आदेश दिया। लेकिन संजीवनी बिल्डकान के 3.5 करोड़ रुपये ईडी और इनकम टैक्स ने जब्त कर लिया है। ऐसे में कंपनी से उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा केस पहली बार उनके समक्ष आया है। इसके बाद अदालत ने ईडी और इनकम टैक्स से पूछा है कि प्रार्थी को कैसे 9.5 लाख रुपये का भुगतान किया जा सकता है।