काम की बात! कामगारों को हटाने से तीन महीने पहले देनी होगी सूचना
तीन सौ से अधिक कर्मचारी होने पर ही सरकार से फैक्ट्री बंद करने की लेनी होगी मंजूरी
रांची : झारखंड औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। विधेयक में बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाने के साथ-साथ कामगारों के हितों में कई प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में संशोधन के तहत तय किया गया है कि अब सिर्फ उन्हीं फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी जहां कामगारों की संख्या 300 या इससे अधिक हो। अब तक प्रावधान था कि यदि किसी फैक्ट्री में सौ कर्मचारी काम करते हैं तो उस फैक्ट्री को बंद करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेनी होगी। विधेयक में यह भी कहा गया कि किसी कामगार को हटाने से पूर्व उसे 90 दिन का वेतन व भत्ता देना होगा साथ ही कामगार को हटाने की सूचना भी तीन माह पूर्व दी जाएगी। अब तक सिर्फ तीस दिनों का भत्ता दिए जाने का प्रावधान था। विधेयक में विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी को भी कामगार की श्रेणी में रखने का प्रावधान किया गया है।