कूड़े में मेडिकल वेस्ट फेंकने वालों पर करें एफआइआर
- स्वास्थ्य सचिव ने सिविल सर्जन को दिया आदेश
- मामला बोकारो में कूड़े में मेडिकल वेस्ट फेंकने का - झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को भी कार्रवाई का निर्देशरांची : स्वास्थ्य सचिव डॉ। नितिन मदन कुलकर्णी ने कूड़े में बायो मेडिकल वेस्ट फेंकने वाले अस्पतालों व नर्सिग होम के प्रबंधकों की पहचान कर उनपर एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने बोकारो में कई अस्पतालों द्वारा कूड़े में बायो मेडिकल वेस्ट फेंकने की शिकायत पर यह आदेश बोकारो के सिविल सर्जन को दिया है। साथ ही, उन्होंने झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरअसल, स्वास्थ्य विभाग तथा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की अलग-अलग टीम के निरीक्षण में बोकारो स्टील टाउनशिप में कई अस्पतालों व नर्सिग होम द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण नहीं होने तथा कई जगहों पर उसे खुले में कूड़े फेंके जाने का मामला सामने आया था। प्रयोग किए गए सि¨रज, सैलाइन और खाली बोतल कचरों में फेंके मिले। बोकारो जनरल अस्पताल के पास स्थित एक कबाड़ी के दुकान में भी ऐसी सामग्री काफी मात्रा में मिली।
---------------- बायो मेडिकल वेस्ट को लेकर हाई कोर्ट है सख्त :बायो मेडिकल वेस्ट के सही ढंग से निस्तारण नहीं होने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट भी सख्त है। इसे लेकर वह कई बार स्वास्थ्य विभाग और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद को कड़ी फटकार लगा चुका है।
------------- रांची में भी नहीं होता सही ढंग से निस्तारण : रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के अलावा रांची के कई अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट का सही ढंग से निस्तारण नहीं होता। बायो मेडिकल वेस्ट के सही ढंग से निस्तारण नहीं करा पाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग और झारखंड राज्य प्रदूषण परिषद के बीच फेंकाफेकी भी होती है। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार, इसकी मॉनीट¨रग व कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद की है। ----------------