RANCHI: अगर आप झारखंड आवास बोर्ड के आवास या फ्लैट में रेंट पर या कब्जा करके रह रहे हैं, तो आपके पास इसे वैध कराकर अपने नाम कराने का आखिरी मौका क्भ् सितंबर तक है। इसके बाद आपको जबरन ऐसे आवास या फ्लैट से बाहर कर दिया जाएगा। दरअसल, राजधानी रांची समेत पूरे स्टेट में झारखंड राज्य आवास बोर्ड के ख्फ्88 मकानों व फ्लैट्स पर लोगों का अवैध कब्जा है। ऐसे में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने रांची सहित पूरे राज्य में बने फ्लैट्स और आवासों में कब्जा कर अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए इसे नियमित कराने का मौका क्भ् सितंबर तक दिया है।

देना होगा प्रूफ

इसके तहत पिछले क्0 वर्षो से अवैध कब्जे वाले मकानों को ही नियमित यानी वैध करने का फैसला सरकार ने लिया है। इसके तहत उन्हीं लोगों के नाम आवास किए जाएंगे, जिनका अभी उस पर कब्जा है। इसके लिए मौजूदा बाजार दर से कब्जेधारियों को राशि अदा करनी होगी। वहीं, मकान या फ्लैट पर अवैध कब्जे का प्रमाण खुद कब्जेधारियों को देना होगा। इसके लिए कब्जा जमाए लोगों को वोटर आईडी कार्ड में नाम दर्ज होने की तिथि, बिजली या पानी के कनेक्शन जैसे सरकारी प्रमाण ही मान्य होंगे।

तीन कैटेगरी में कब्जे वाले घर

अवैध कब्जे को तीन वर्गो वाले घरों के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके तहत निम्न, मध्य और उच्च आय वर्ग के आवास पर कब्जेधारियों को ख्भ्, फ्भ् और भ्0 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा घरों की कीमत आवास बोर्ड, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बाजार दर से निर्धारित की गई है।

सिर्फ घर होगा आपका

नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से प्रस्ताव में यह भी प्रावधान किया गया है कि केवल आवासीय इकाई, मकान या फ्लैट ही नियमित किए जाएंगे। कॉमर्शियल यूज वाले अवैध कब्जे इस योजना में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा अवैध कब्जे वाले भू-खंडों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।

पांच साल पैसे चुकाने का है मौका

अव ध कब्जे को नियमित कराने के लिए निर्धारित कीमत की फ्0 परसेंट राशि तत्काल जमा करना होगा। बाकी 70 परसेंट राशि पांच सालों तक आसान मासिक किश्तों में ली जाएगी। हर महीने की पांच तारीख तक किश्त का भुगतान करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर क्भ् परसेंट ब्याज के साथ राशि वसूली जाएगी। लगातार तीन महीने तक पैसे जमा करने में देर होने पर पहले जमा की गई पूरी राशि जब्त करते हुए आवास बोर्ड आवंटन रद कर देगा। म्0 महीनों के बाद जैसे ही पूरी राशि वसूल ली जाएगी, वैसे ही मकान पर कब्जा वैध हो जाएगा। इस योजना के तहत जिन अवैध कब्जेधारियों की ओर से पैसे नहीं चुकाए जाएंगे, उनसेकब्जा हटवाया जाएगा।

एक परिवार में एक ही घर

अव ध कब्जे वाले परिवारों में से किसी एक व्यक्ति के नाम से ही मकान नियमित किया जाएगा। इसके लिए आवेदन करनेवालों से यह शपथ पत्र लिया जाएगा कि संबंधित शहर में उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम से जमीन, आवासीय मकान या फ्लैट नहीं है। गलत शपथ पत्र देने पर बाद में भी आवंटन रद करने और कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है।

Posted By: Inextlive