सोमवार को ही शिक्षक को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-पांच सुभाष की अदालत ने दोषी करार दे दिया था. घटना फरवरी 2018 की है.

jamshedpur@inext.co.in
JAMSHEDPUR:
कोर्ट ने मंगलवार को कोचिंग में पढ़ाई करने वाली गोविंदपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा से यौन शोषण करने के मामले में कोचिंगके शिक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव को आजीवन कारावास की सजाई सुनाई। दोषी को 50 हजार जुर्माना भी देना होगा। सोमवार को ही शिक्षक को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-पांच सुभाष की अदालत ने दोषी करार दे दिया था। घटना फरवरी 2018 की है।

कोचिंग सेंटर में 10वीं की छात्रा पढ़ती थी
गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक कोचिंग सेंटर में 10वीं की छात्रा पढ़ती थी। कोचिंग का संचालक छह-सात माह से छात्रा को कई तरह की धमकी देकर उसके साथ यौनाचार कर रहा था। उसने छात्रा को धमकी दे रखी थी कि अगर उसने अपने माता-पिता को इस बाबत बताया तो वह स्वयं बदनाम हो जाएगी। उसका भी उस पर से विश्वास उठ जाएगा। शिक्षक की धमकी की वजह से छात्रा ने अपने माता-पिता से शिक्षक की इस हरकत को छुपा रखा था।

पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजा
पांच फरवरी को छात्रा कोचिंग नहीं गयी। उसने कहा कि वह वहां नहीं पढ़ेगी। छात्रा के पिता ने जब उससे कारण पूछा तो उसने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। काफी दबाव के बाद उसने पूरी सच्चाई बयां कर दी। 6 फरवरी 2018 को छात्रा को लेकर माता-पिता गोविंदपुर थाने गए। शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तब से वह जेल में बंद है।

Posted By: Inextlive