तीन हजार स्क्वायर फूट में निर्मित भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी. आदित्यपुर नगर निगम ने कर ली है सख्ती बरते की तैयारी.


जमशेदपुर (ब्यूरो): आदित्यपुर के कई एरिया ड्राई जोन में चले गए हैं, लेकिन किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। नियमत: बड़े अपार्टमेंट और कमर्शियल प्लेस पर वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि, आदित्यपुर नगर निगम ने इस मामले में अब सख्ती बरते की तैयारी की है। नगर निगम द्वारा इसकी योजना बनाई जा रही है और जल्द ही इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। नियमानुसार तीन हजार स्क्वायर फीट में बने अपार्टमेंट आदि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसे कम्पलसरी कर दिया गया है। हालांकि कई ऐसी अपार्टमेंट और संस्थान आदि हैं, जहां इसकी व्यवस्था नहीं है। लोग इन नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। डेढ़ गुणा जुर्माना का है प्रावधान
अगर तीन हजार स्क्वायर फीट वाले कंस्ट्रक्शन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा नहीं है तो जुर्माना का प्रावधान है। नगर निगम के मुताबिक नियमों का अनुपालन न करने पर डेढ़ गुणा जुर्माना वसूलना है। अब नगर निगम द्वारा इस दिशा में सख्ती बरती जा रही है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के तीन जोन ड्राई जोन में चले गए हैं। यहां अक्सर खास कर गर्मी के दिनों में पानी की काफी किल्लत हो जाती है। लेकिन किसी को इसका परवाह नहीं है। यही कारण है कि नगर निगम द्वारा सख्ती बरतने की तैयारी की गई है। निगम क्षेत्र में हैं 42201 होल्डिंगआदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 42201 होल्डिंग हैं। हालांकि कुछ नए बढऩे के कारण इनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन फिलवक्त यही आधिकारिक आंकड़ा है। इनमें से अबतक 16355 ने ही होल्डिंग टैक्स जमा किया है। तीन हजार स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में कंस्ट्रक्शन होने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। इसमें डेढ़ गुणा जुर्माना का प्रावधान है।देवाशीष प्रधान, सिटी मैनेजर, आदित्यपुर नगर निगम

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