बर्मामाइंस में 2.26 लाख लूट मामले में तीन को सजा
छ्वन्रूस्॥श्वष्ठक्कक्त्र: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज शर्मा की अदालत ने बर्मामाइंस में 2.26 लाख लूट मामले के अभियुक्त सोनू धीबर, मंजीत सिंह और समीर धीबर को सात वर्ष का सश्रम कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा मंगलवार को सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को छह-छह माह और जेल में रहना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक भोला दास ने मजबूती से अदालत में पक्ष रखा। एक अभियुक्त मंजीत सिंह टाटा मोटर्स में बाइक सिक्स कर्मचारी था। नियुक्ति प्रक्रिया में उसके द्वारा दाखिल की गई शैक्षणिक प्रमाण पत्र जाली पाया गया। इस कारण कंपनी से हटा दिया गया था। पुलिस ने 23 मई 2017 को पुलिस ने लूटकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया था। 11 मई की घटनाबर्मामाइंस सिंघाड़ा मैदान के पास 11 मई 2017 को आदित्यपुर एके इंडस्ट्रीज के कर्मचारी मानगो बालीगुमा निवासी सुशील हरपाल से 2.26 लाख लूट किए जाने के मामले में पुलिस टीम ने सिदगोड़ा के मंजीत सिंह, गोलमुरी नामदा बस्ती के समीर दास और सोनारी पांडेय बिल्डिंग निवासी सोनू धीबर को गिरफ्तार किया था। साथ ही लूट में इस्तेमाल पिस्तौल, बिना नंबर की बाइक, 90 हजार रुपये नकद, समीर के घर से लूट के रुपये से खरीदी गई फ्रिज, लूटा गया बैग एवं कंपनी से संबंधित कागजात, फाइल और रजिस्टर भी बरामद किया था।
पिस्तौल सटाकर लूट घटना के दिन सुशील हरपाल आदित्यपुर एके इंडस्ट्रीज से मजदूरों के रुपये भुगतान के लिए बैग में 2.26 हजार रुपये तारकंपनी जाने को 11 मई की दोपहर को अपने सहयोगी के साथ बाइक पर निकले थे। बर्मामाइंस सिंघाड़ा मैदान के दोपहर 3 बजकर 40 मिनट पर बाइक सवार दो युवक ने ओवरटेक इनकी बाइक को रोक दी थी। सुशील हरपाल की कनपट्टी पर समीर दास ने पिस्तौल सटा बैग लूट लिया था। बाइक मंजीत ंिसह की थी। समीर दास बाइक चला रहा था। आदित्यपुर से पीछा करते हुए अभियुक्तों ने बर्मामाइंस में लूट को अंजाम दिया था।